Hearing Of Kulbhushan Jadhav Case In International Court Of Justice
अंतरराष्ट्रीय अदालत के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में दिया फैसला
अंर्तराष्ट्रीय डेस्कः अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाते हुए फांसी पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए है। अब पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय अदालत के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है। अदालत ने जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए कहा कि उन्हें कांसुलर एक्सेस दिया जाए। अदालत ने कहा कि विएना समझौते को तोड़ते हुए पाकिस्तान ने जाधव तक कांसुलर एक्सेस रोककर भारत के अधिकार का हनन किया है। हालांकि अदालत का फैसला आने से पहले ही टवीटर के माध्यम से आईसीजे की कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने फैसला पढ़े जाने से पहले ही बता दिया था कि अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाते हुए फांसी पर रोक लगा दी है, और पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। अब पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय अदालत के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है। अदालत में पाकिस्तान एक जज ने भारत के विरुद्ध फैसला दिया है। अब इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी।
काउंसलर एक्सेस-
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के लिए भी कहा है। बता दें पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव काउंसलर एक्सेस भी नहीं दी है। काउंसलर एक्सेस में विदेशी नागरिक को अपने देश की वाणिज्य दूतावास और दूतावास के अधिकारी के संपर्क करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पाक में मौजूद किसी भी भारतीय अधिकारी से संपर्क करने नहीं दिया। अब अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस की इजाजत देनी होगी।