Joint mobile court to redress grievances of persons with disabilities
·Court to be held on 14th September at Rajendra College Bathinda
राजिन्दरा कॉलेज बठिंडा में 14 सितम्बर को लगाई जायेगी अदालत
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: चीफ़ कमिशनर फॉर पर्सनज़ विद डिसेबिलिटी और कमिशनर फॉर पर्सनज़ विद डिसेबिलिटी, पंजाब’ द्वारा अपंग व्यक्तियों की समस्याओं के निपटारे के लिए कल 14 सितम्बर को राजिन्दरा कालेज बठिंडा में संयुक्त अदालत लगेगी। यह अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगाई जायेगी। इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अपंग सर्टीफिकेट जारी करने संबंधी शिकायतें, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए उचित माहौल में मुफ़्त शिक्षा, शैक्षिक संस्थाओं में दाखि़ले के लिए आरक्षण, रोजग़ार में आरक्षण, लोगों को गरीबी स्तर से ऊपर उठाने सम्बन्धित स्कीमों में आरक्षण, पर्सनज़ विद डिसेबिलिटी एक्ट के अधीन अधिकार और सहूलतें और एग्जिक्युटिव आर्डरज़ की सुनवाई इस अदालत में की जायेगी। सरकारी प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उक्त के अलावा अन्य सरकारी हिदायतों और अपंगता के आधार पर होने वाली किसी भी किस्म के भेदभाव की सुनवाई इस अदालत में की जायेगी।