ECI issues new timeline for candidates with criminal background to advertise about criminal cases in newspapers and TV channels
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ : भारतीय चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी करके लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा चुनाव लडऩे के इच्छुक अपराधी पृष्टभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपने पूरे अपराधी मामलों जिन मामलों में उनको कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जा चुकी है, 10 -10 -2018 और 06 -03 -2020 को जारी हिदायतें की रौशनी में विज्ञापन देने सम्बन्धी प्रक्रिया को और स्पष्ट करते हुये पत्र जारी किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते कार्यालय, मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुये बताया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि विज्ञापन देने सम्बन्धी नयी समय सारणी के अनुसार सम्बन्धित राजनैतिक पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से अलग-अलग तौर पर उस क्षेत्र के बड़े अखबारों में तीन-तीन बार और इलैक्ट्रॉनिकस मीडिया में भी तीन-तीन बार चलाये जाने वाले इन विज्ञापनों का प्रकाशन सबसे पहले नामांकन सम्बन्धी पत्र वापिस लेने की तय आखिरी तारीख़ से चार दिन पहले, दूसरी बार नामांकन सम्बन्धी पत्र वापिस लेने की तय आखिरी तारीख़ से 5 से 8 दिनों के दौरान और तीसरी और आखिरी बार चुनाव प्रक्रिया के 9वें दिन से लेकर चुनाव प्रचार समाप्ति वाले दिनों के दौरान करवाया जाना है।
इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाता है और उसका भी अपराधिक पृष्टभूमि रहा है तो उसे टिकट देने वाली पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से आयोग द्वारा जारी नयी समय-सारणी के अनुसार अखबारों और टीवी चैनल पर विज्ञापन दिया जाना है।