Chidambaram's anticipatory bail plea rejected in INX case
नेशनल डेस्कः आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुनिल गौर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अग्रिम जमानत याचिका चिदंबरम ने सीबीआई और ईडी के केस में दायर की थी। याचिका खारिज होते ही चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पिछले साल से ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक थी। इससे पहले सीबीआई और ईडी ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ईडी और सीबीआई की जांच में सहयोग करें और बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर न जाएं। एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में भी सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120-B और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213 (2)के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। दरअसल, इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।