` आधार और पैन कार्ड से जुड़े इस काम को जून में नही पूरा करने पर होगा, भारी नुकसान......
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आधार और पैन कार्ड से जुड़े इस काम को जून में नही पूरा करने पर होगा, भारी नुकसान......

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बिजनेस, न्यूज डेस्क:
आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की समय सीमा 30 जून 2020 तय की है। अगर आपने 30 जून तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
आयकर विभाग की वेबसाइट से चेंक करें स्टेटस
1.सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2.यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
3.नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
4.इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
5.इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।
एसएमएस (SMS) के जरिए..
1. अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
2. इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
3. इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
ऑनलाइन (ONLINE) भी आसान
1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
2. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
3. ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
इन परिस्थितियों में भी लगता है जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा था कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है।
करदाताओं को करना पड़ सकता है मुश्किल का सामना.
इससे पहले आयकर विभाग ने कहा था कि अगले साल से बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसे करदाता आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक कराना जरूरी है। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो करदाताओं का टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। साथ ही आयकर विभाग बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त भी कर सकता है।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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