इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यदि मैक्सिस के मालिक अनंत कृष्णन, जिनकी एयरसेल में सर्वाधिक हिस्सेदारी है और इसके निदेशक राल्फ मार्शल अदालत में पेश नहीं होते हैं तो एयरसेल को दिया गया 2जी लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायूर्ति जे.एस.केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने पर भी रोक लगा दी। एअरसेल टूजी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव रखते हुए अदालत ने कहा कि कष्णन और मार्शल कोर्ट में पेश न होकर कानून से बचकर नहीं जा सकते। अदालत ने कहा के कृष्णन और मार्शल के लिए अभी भी अदालत में पेश होने का मौका है। अगर वह दिए गए समय सीमा पर के सामने पेश नहीं होंगे तो अदालत 2जी लाइसेंस रद्द करने को प्रस्ताव को पास कर सकता है। इतना ही नहीं अदालत ने कहा उन्हें अपने कंपनी के वित्तीय हानि के मुद्दे को उठाने की भी अनुमति नहीं होगी।