` एस.सी. कमीशन द्वारा पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में आरक्षण रोस्टर नीति लागू करने के आदेश

एस.सी. कमीशन द्वारा पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में आरक्षण रोस्टर नीति लागू करने के आदेश

SC Commission directs PAU to implement reservation/roster policy share via Whatsapp

SC Commission directs PAU to implement reservation/roster policy


इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़:
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना को आदेश दिए हैं कि वह यूनिवर्सिटी में पंजाब सरकार और यू.जी.सी. के आदेशानुसार आरक्षण /रोस्टर नीति लागू करे।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आयोग की चैयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी एस.सी.बी.सी. एग्रीकल्चर स्टूडैंट एसोसिएशन, पी.ए.यू. कैंपस और दलबीर कुमार द्वारा आयोग को शिकायत की गई थी कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में टीचिंग पदों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नीति लागू नहीं की गई जिस कारण आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित लोगों में रोष पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले की पड़ताल की गई और शिकायत को दुरुस्त पाया गया।

श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि ‘पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणी (सेवाओं में आरक्षण) एक्ट 2006 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2014 की हिदायतों के मद्देनजऱ पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में आरक्षण/रोस्टर नीति लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी को हिदायत की गई है कि वह आयोग के हुक्मों सम्बन्धी कार्यवाही रिपोर्ट समर्थ अधिकारी के द्वारा 2 अप्रैल, 2021 को आयोग के सामने पेश करे।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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