इंडिया न्यूज सेंटर, मुंबई: कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ अदालत के एक आदेश के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कपिल पर वर्सोवा स्थित अपने ऑफिस के निर्माण के दौरान मैंग्रोव पेड़ को कटवाने का आरोप है। अंधेरी स्थित कोर्ट के निर्देश के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी 187 और आईपीसी 52 के तहत मामला दर्ज किया है। अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की शिकायत पर सुनवाई की और शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता की तरफ से अदालत में पेश हुईं वकील आभा सिंह ने कहा, जज एए पंचभाई मैंग्रोव बफर जोन में गैर-कानूनी निर्माण (कथित तौर पर शर्मा द्वारा) संबंधी हमारी दलील से सहमत हुए। यह सबको पता है कि आरोपी का अंधेरी (पश्चिम) में एक छोटा बंगला है। उन्होंने साथ ही कहा, इस स्थान पर अतिरिक्त मंजिल जोड़कर उन्होंने गैर-कानूनी निर्माण शुरू कर दिया, जिससे कानून का उल्लंघन होता है।