इंडिया न्यूज सेंटर,नई दिल्लीः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) में भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत की ओर से अपना पक्ष मजबुती से रखते हुए डॉ. दीपक मित्तल, हरीश साल्वे और काजल भट्ट ने दलीलें पेश की है। इस मामले में भारत अपना पक्ष रख चुका है और थोड़े समय के बाद पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा।
भारत का मानना है कि कुलभूषण जाधव को फांसी देने की पूरी प्रक्रिया के मामले में पाकिस्तान विएना कंवेंशन की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने ये बातें रखीं...भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ तमाम सबूत हैं। जाधव को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं दिया गया। ये मानवाधिकारों का स्पस्ट उल्लंघन है। पाकिस्तान ने जाधव को उनके अधिकारों के बारे में बताया तक नहीं। जाधव को बिना बताए ही उनपर केस चलाया गया। जाधव को ये भी नहीं पता था कि वो किस मामले में आरोपी हैं। जाधव का अपहरण कर उन पर आरोप थोपे गए है। उनसे जो स्वीकारोक्ति कराई गई, वो दबाव में थी। भारत चाहता है कि पाकिस्तान द्वारा जाधव की फांसी की सजा पर तुरंत रोक लगाई जाए।