` कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला आज

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला आज

International court verdict today in Kulbhushan Jadhav case share via Whatsapp

International court verdict today in Kulbhushan Jadhav case


अंर्तराष्ट्रीय डेस्कः 
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को ईरान से जबरदस्ती अगवा कर कथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट द्वारा फांसी की सजा देने के मामले में आज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। भारत यह उम्मीद कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत पाकिस्तान को वियना संधि के उल्लंघन का दोषी करार देगा। इस मामले में भारत की जोरदार दलीलों के आगे पाकिस्तान शुरू से ही बेबस नजर आ रहा है। नीदरलैंड के द हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे सार्वजनिक सुनवाई होगी। जिसमें कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ अपना फैसला पढ़कर सुनाएंगे।

कुलभूषण जाधव के मामले पर एक नजर

3 मार्च 2016- कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया।

24 मार्च 2016- पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा किया कि कुलभूषण भारतीय जासूस है और उन्हें दक्षिणी बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है।

25 मार्च 2016- जाधव के गिरफ्तारी की पहली रिपोर्ट सामने आई। पाकिस्तान ने कथित जासूस की गिरफ्तारी के मामले में भारतीय राजदूत को तलब किया। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

26 मार्च 2016- भारत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान में कार्गो कारोबार का मालिकाना हक रखने वाले भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी जाधव को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया था।

29 मार्च 2016- भारत ने जाधव से मुलाकात के लिए पहला काउंसल एक्सेस की मांग की। अगले एक साल में भारत ने 16 ऐसे अनुरोध किए, जिन्हें पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया।

10 अप्रैल 2017- पाकिस्तानी सेना की अदालत ने जाधव को पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल होने के लिए मौत की सजा सुनाई। भारत ने इस्लामाबाद को चेतावनी देते हुए कहा कि यह पूर्व-निर्धारित हत्या का मामला है।

11 अप्रैल 2017- तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के दोनों सदनों में एक बयान दिया, जिसमें कहा गया कि भारत निर्दोष अपहृत भारतीय कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा।

14 अप्रैल 2017- भारत ने पाकिस्तान से चार्जशीट की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ जाधव की मौत की सजा के फैसले की मांग की और उसके लिए कांसुलर एक्सेस भी मांगा।

15 अप्रैल 2017- पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर अरब और आसियान देशों के राजदूतों को कथित भारतीय जासूस के गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। इसने पहले पाक ने पी 5 (यूएस, यूके, रूस, चीन और फ्रांस) के राजदूतों को इस मामले की जानकारी दी थी।


20 अप्रैल 2017- भारत ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से जाधव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के साथ-साथ मामले में अपील प्रक्रिया का विवरण भी मांगा।

27 अप्रैल 2017- तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज को जाधव के परिवार के लिए वीजा का अनुरोध किया।

8 मई 2017-
भारत ने पाकिस्तान सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की।

9 मई 2017- आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई।

10 मई 2017- भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि भारत ने जाधव के पाकिस्तान द्वारा अवैध हिरासत में रखने के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से संपर्क किया है।

15 मई 2017- भारत और पाकिस्तान के नामित वकीलों ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बहस की। जिसमें भारत ने कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा को तुरंत रद्द करने की मांग की। जबकि पाकिस्तान ने इसे विश्व समुदाय का ध्यान खीचने का स्टंट करार दिया।

18 मई 2017- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान से कहा कि वह जाधव की फांसी की सजा को अंतिम आदेश तक के लिए लंबित रखे। अदालत में प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

29 मई 2017- पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके पास जाधव के खिलाफ नए सबूत हैं। पाक विदेश कार्यालय ने कहा कि जाधव ने पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के संबंध में सक्रिय खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान किया।

16 जून 2017-  अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारत को 13 सितंबर तक मामले में अपनी प्रविष्टि देने को कहा। जबकि पाकिस्तान ने 13 दिसंबर तक अपनी प्रविष्टि पूरी करने की बात कही। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम की मौजूदगी में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 8 जून की बैठक करने का फैसला लिया गया।

22 जून 2017- जाधव ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के समक्ष दया याचिका दायर की। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दावा किया कि जाधव ने अपने दया याचिका में स्वीकार किया है कि वह बलूचिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल था।

2 जुलाई 2017- पाकिस्तान ने एक बार फिर जाधव तक भारत को कांसुलर एक्सेस देने की मांग खारिज कर दी।

13 जुलाई 2017- पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह जाधव की मां के वीजा आवेदन का अध्ययन कर रहा है।

13 सितंबर 2017- भारत ने जाधव के मामले में लिखित याचिका दायर की।

28 सितंबर 2017- पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जाधव को आतंकवादी करार देने का प्रस्ताव रखा।

29 सितंबर 2017- भारत ने जेल में बंद आतंकवादी के लिए जाधव की अदला-बदली करने के पाकिस्तान के दावे को बकवास बताया।

10 नवंबर 2017- पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर जाधव को उनकी पत्नी के साथ बैठक की पेशकश की।

8 दिसंबर 2017-
पाकिस्तान ने जाधव की पत्नी और मां को 25 दिसंबर को मिलने की अनुमति दी।

13 दिसंबर 2017-
पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के खिलाफ काउंटर-मेमोरियल दाखिल की।



14 दिसंबर 2017- पाकिस्तान ने जाधव के परिवार को वीजा जारी करने के लिए दिल्ली में अपने उच्चायोग को निर्देश दिया।

20 दिसंबर 2017-
पाकिस्तान ने जाधव की पत्नी और मां को वीजा जारी किया।

25 दिसंबर 2017-
जाधव अपनी मां और पत्नी से मिले। लेकिन यहां भी पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया।

17 जुलाई 2018- पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दूसरा काउंटर-मेमोरियल दायर किया।

3 अक्टूबर 2018- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले में 18 फरवरी 2019 से चार दिवसीय जनसुनवाई करेगा।

18 फरवरी 2019- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव मामले में चार दिन की जनसुनवाई शुरू की।

4 जुलाई 2019- आईसीजे ने कहा कि वह 17 जुलाई को जाधव मामले में फैसला सुनाएगा।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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