Central Government: Good news for employees, (Gratuity) big changes in gratuity rules 2020
बिजनेस डेस्क: केंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत ग्रेच्युटी की न्यूनतम अवधि को पांच साल से घटाकर एक साल किया जा सकता है। मसलन, अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में एक साल लगातार काम करता है, तो वह ग्रेच्युटी निकासी का हकदार बन जाएगा। अभी ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम पांच साल काम करना जरूरी होता है।
पीएफ की तरह ट्रांसफर करा सकेंगे
सरकार की मंशा ग्रेच्युटी पर भी ट्रांसफर सुविधा देने की है। कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो ग्रेच्युटी की जमा रकम भी नई कंपनी में ट्रांसफर करा सकता है।
क्या है ग्रेच्युटी का गणित
कर्मचारी ने एक ही कंपनी में 20 साल काम किया और उसका अंतिम वेतन 60 हजार रुपये है। इस वेतन को 26 से भाग दिया जाता है, क्योंकि ग्रेच्युटी के लिए 26 कार्यदिवस माना जाता है। इससे 2,307 रुपये की रकम निकलेगी।
अब नौकरी के कुल वर्ष को 15 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना होती है। यह अवधि आएगी 300 जिसे 2,307 से फिर गुणा करने पर ग्रेच्युटी की कुल रकम 6,92,100 रुपये आ जाएगी।