Corona Virus: Supreme Court orders, Central government directs states to pay salaries to doctors and employees ...
न्यूज डेस्क,नई दिल्ली| उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को डॉक्टर आरुषि जैन की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में उन्होंने डॉक्टरों और अन्य संबंधित कर्मचारियों सहित कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अलग सुविधाएं और समय पर वेतन देने की मांग की थी।
याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही सर्कुलर जारी कर कहा था कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इसे राज्यों के मुख्य सचिव सुनिश्चित करें। इसका किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर सजा दी जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने सरकार से इस मुद्दे को देखने और कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन और अन्य आवश्यक क्वारंटीन सुविधाओं के भुगतान के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश पारित करने को कहा। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह चिकित्सकों को वेतन के भुगतान संबंधी आदेश का पालन करने के संबंध में रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर जमा करे और चेताया कि आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा।