Issue of penalty notice to 6 more organizations for violating NGT rules in the district
सोनू शर्मा,गौतमबुद्धनगरः जिलाधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 6 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुए एक सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन 5 संस्थाओं पर 50-50 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है, उसमें स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0 एफ-68 साइट-सी, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0 एफ-70 साइट-सी, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0 आई-138 साइट-सी, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0 आई-93 साइट-सी, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0 आई-140 साइट-सी, औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएडा सम्मलित है, तथा एक संस्था स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0 जे-64 साइट-सी औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएड़ा को 30 हजार रूपये के जुर्माना का नोटिस जारी किया गया।नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि एक सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।