Can arrest possible in G.S.T Act without FIR? Now the Supreme Court will consider
बिजनेस न्यू डेस्कः सुप्रीम कोर्ट जीएसटी (जीएसटी) से जुड़े मामले में बने कानून पर विचार करेगा। जीएसटी एक्ट में क्या बिना एफआईआर गिरफ्तारी हो सकती है ? या क्या किसी आरोपी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं? जैसे मुद्दों पर इसमें विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट(सर्वोच्य न्यायालय) ने हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने सीजीएसटी की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्या जीएसटी के तहत टैक्स जमा ना करने वाले को बिना एफआईआर गिरफ्तार किया जा सकता है? इस बडे मुद्दे पर विचार होगा। लेकिन जीएसटी टैक्स से फर्जीवाड़ा करने वालों को फिलहाल गिरफ्तार करना वैध है।सर्वोच्य न्यायालय में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि एक्ट में अथॉरिटी द्वारा सीजीएसटी से फर्जीवाड़ा करने वाले को गिरफ्तार करने का प्रावधान है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे गैरकानूनी बताते हुए जमानत दी है जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसे सही बताया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तय करे कि इस धारा के तहत क्या अधिकार हैं। केंद्र ने अपनी याचिका में दलील दी है कि सीजीएसटी के अधिकारी सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत काम कर रहे हैं और उन्हें किसी को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर कराने की जरूरत नहीं है और न ही उन पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार की दलील है कि सीजीएसटी कानून के तहत आयुक्त को गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है, अगर वह आयुक्त यह समझता है कि किसी व्यक्ति ने जीएसटी कानून का उल्लंघन किया है। केंद्र ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी व्यक्ति को जीएसटी कानून के तहत भी गिरफ्तार करने के लिए क्रिमिनल प्रोसेड्यूर कोड की प्रक्रिया को अपनाना होगा एवं एफआईआर भी करवानी पड़ेगी। इस मामले के अभियुक्त की जांच सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) कर रहा था। अभियुक्त ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थीष