इंडिया न्यूज सेंटर, लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को डेंगू को लेकर एक पीआईएल की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीएमओ और नगर आयुक्त को आदेश दिया कि वे एक शपथ पत्र पर यह जानकारी दें की डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही ज्योति इंवायरोटेक को एक नोटिस जारी किया, जिसमें यह पूछा गया कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी है तो शहर में इतना कूड़ा क्यों भरा पड़ा है। इस पीआईएल की सुनवाई जस्टिस एपी शाही और विजय लक्ष्मी की बेंच ने की। यह एमपी सिंह द्वारा दाखिल की गई है। पीआईएल में सरकारी विभागों पर यह आरोप लगाया है कि ये विभाग तमाम उपायों के बाद भी शहर को कूड़े से निजात नहीं दिला पा रहे। साथ ही ज्योति इंवायरोटेक भी इस काम में फेल साबित हुई है।