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देशभर में आज से खुलेगी दुकानें, 50 फीसदी स्टाफ कर सकेगा काम, पढ़े नियम व शर्ते

देशभर में आज से खुलेगी दुकानें, 50 फीसदी स्टाफ कर सकेगा काम, पढ़े नियम व शर्ते

Shops will be opened across the country from today, 50 percent of staff will be able to work, read the rules and condition share via Whatsapp

Shops will be opened across the country from today, 50 percent of staff will be able to work, read the rules and condition

केंद्र सरकार के आदेश पंजाब में नही होगें लागू पंजाब में धारा 144 लागू है। केबीएस सिद्धु
नेशनल न्यूज डेस्कः
केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया हुआ है जो 3 मई तक चलने वाला है। इस बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ काम कर सकेगा। दुकान में स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुकानों में सिर्फ पचास फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा। हालांकि अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि देश में आज से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी।
गौरतलब है गृह मंत्रालय ने कुछ शर्ते लगाई हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्ते भी लागू की हैं। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा।


केंद्र सरकार के आदेश पंजाब में नही होगें लागू
हालांकि पंजाब सरकार के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी केबीएस सिद्धू ने बताया कि पंजाब में धारा 144 लागू है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आदेश स्वतः लागू नहीं होगा। अभी पंजाब की जनता आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करे। केंद्र सरकार ने निगम की हद के बाहर की उस हर दुकान को खुलने की इजाजत दे दी है जो किसी मार्केट कांप्लेक्स या मॉल में नहीं है। यानी अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने जा रहा है। निगम की हद में रिहायशी इलाकों के गली मोहल्ले की दुकानें खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। यह आदेश केंद्र सरकार की तरफ से आया है। लेकिन कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। ऐसे में अब पंजाब सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस आदेश को अपने राज्य में भी लागू करती है या पंजाब के लोगों को मोहल्लों की दुकाने खुलने का इंतजार करना होगा।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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