इंडिया न्यूज सेंटर, चंडीगढ़: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बीते दिनों जिला तरनतारन के गांव पलसौर में गांव के पूर्व सरपंच द्वारा एक 32 वर्षीय दलित नवयुवक सुरजीत सिंह को गोली मारकर कत्ल करने के मामले का सु-मोटोनोटिस लेते हुए एसएसपी तरनतारन और डायरैक्टर, ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन पंजाब, चंडीगढ़ को तलब कर लिया है। पंजाब एससी कमीशन के चेयरमैन राजेश बाघा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में विधानसभा चुनावों के दिनों दौरान एक दलित परिवार पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यह जानकारी मिली है कि कर्मचारियों विरूद्ध दर्ज की गई एफआईआर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीले अत्याचार निवारण एक्ट-1989 के उपबंध शामिल नही किए गए हैं। बाघा ने आगे बताया कि विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया दौरान सभी हथियार जिला प्रशासन द्वारा जमा करवा लिये जाते है और दोषियों ने कौन से हथियारों का प्रयोग किया यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि कमीशन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और 28 फरवरी को एसएसपी तरनतारन और डायरैक्टर ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन पंजाब, चंडीगढ़ को मामले संबधी समूची कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।