` पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा मैक्स हस्पताल बठिंडा सार्वजनिक संस्थान करार

पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा मैक्स हस्पताल बठिंडा सार्वजनिक संस्थान करार

Max Hospital Bithinda Public Institute Agreement by Punjab State Information Commission share via Whatsapp

सूचना अधिकार एक्ट की धारा 5 अधीन लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के आदेश

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगड़:
पंजाब राज्य सूचना आयोग ने बठिंडा स्थित मैक्स सुपर सपैशलटी अस्पताल को आर.टी.आई. एक्ट 2005 के दायरे में लाते हुये इसको सार्वजनिक संस्थान घोषित किया है। इस संबधी दायर एक मामले का निर्णय करते हुये कमीशन ने मैक्स अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह अपीलकर्ता को मांगी गई मुकम्मल सूचना आदेश जारी होने से 30 दिनों के भीतर मुहैया करवायेें। साधु राम कुसला पुत्र राम चंद बांसल निवासी मकान नंबर 138 इंद्रा लाज, भाई कालोनी बठिंडा की तरफ से पंजाब राज्य सूचना कमीशन के पास अपील दायर की थी कि मैक्स सुपर सपैशिलटी अस्पताल, एन.एच.64, नज़दीक सिविल अस्पताल बठिंडा से आर.टी.आई. एक्ट 2005 अधीन सूचना मांगी गई थी परंतु इस संस्था द्वारा सार्वजनिक इकाई न होने का हवाला देकर सूचना देने से इंकार कर दिया गया जबकि उक्त संस्था को पी.पी.पी. विधि अधीन पंजाब इंफरास्टरक्कचर डिवैल्पमैंट बोर्ड (पी.आई.डी.बी.) द्वारा 50 वर्ष के लिए 50 रुपए में (प्रति वर्ष 1 एक रुपए लीज़ किराये) पर दिया गया है। जिस स्वरूप आर.टी.आई.एक्ट 2005 की धारा एच)(डी)(2)अधीन सार्वजनिक  संस्थान करार दिया गया है। कमीशन के प्रवक्ता ने बताया कि अपीलकर्ता की तरफ से मैक्स सुपर सपैशलिटी हस्पताल से सूचना मांगी गई थी परंतु अस्पताल द्वारा यह कहते हुये जानकारी देने से इंकार कर दिया कि वह कोई सार्वजनिक  अदारा नहीं हैं। राज्य सूचना कमीशन के सूचना कमिशनर श्री यशवीर महाजन के बैंच ने दस्तावेज को पढऩे के उपरंात कहा कि राज्य सूचना आयोग ने अपने दिनांक 12 -05 -2011 को एस.जी. दामले बनाम पी.आई. ओ. फोरटिस अस्पताल मोहाली मामले में सुनाए गए फ़ैसले को नजऱ अंदाज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि जवाबदेह पक्ष एक अस्पताल है चाहे कि यह भी सत्य है कि अदारा पूरी तरा निजी व्यापारिक संस्थान है परंतु लोगों प्रति एक अहम जि़म्मेदारी निभा रहा है। इस के अलावा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फूल बैंच द्वारा रवनीत कौर बनाम सी.एम.सी. लुधियाना (ए.आई.आर.1998 पंजाब और हरियाणा -1) में भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी चीज़ की यदि पड़ताल की ज़रूरत हो तो उसको इसके बिना पर नहीं इन्कार किया जा सकता क्या वह निजी क्षेत्र की है या सरकारी नहीं। उन्होंने कहा कि इस के इलावा भारत सरकार ने अपने विभाग परसोनल और प्रशिक्षण द्वारा भी यह हिदायत जारी की थी कि सार्वजनिक - निजी हिस्सेदारी (पी.पी.पी) के अधीन किये गए कामों को आर.टी.आई. एक्ट की 4 से सम्बन्धित सभी सूचनाएं आम लोगों की पहुंच में रखनी हैं। इस लिए कमीशन यह महसूस करता है कि मैक्स सुपर सपैशिलटी हस्पताल, एन.एच.64, नज़दीक सिविल अस्पताल बठिंडा आर.टी.आई.एक्ट 2005 की धारा 2 के अधीन सार्वजनिक इकाई है इस लिए संस्था को निर्देश दिया गया कि वह अपीलकर्ता को पहले मांगी गई सूचना के अनुसार 30 दिनों में सूचना मुहैया करनी यकीनी बनाये। 

Max Hospital Bithinda Public Institute Agreement by Punjab State Information Commission

OJSS Best website company in jalandhar
Source: INDIA NEWS CENTRE

Leave a comment






11

Latest post