` पंजाब की मुख्य सचिव के निर्देश:किसानों के धान का एक-एक दाना मंडियों से बिना मुश्किल, निर्विघ्न और सुरक्षित तरीके से उठाया जाए

पंजाब की मुख्य सचिव के निर्देश:किसानों के धान का एक-एक दाना मंडियों से बिना मुश्किल, निर्विघ्न और सुरक्षित तरीके से उठाया जाए

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27 सितम्बर से शुरू होने वाली खऱीद सम्बन्धी सभी डिप्टी कमिश्नरों और राज्य के बाकी उच्च अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा मीटिंग

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़:
धान की खऱीद का सीजन समय से पहले शुरू होने से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों पर पंजाब की मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने शनिवार को धान के खऱीद प्रबंधों सम्बन्धी तैयारियों का जायज़ा लिया। इस बार खऱीद 27 सितम्बर से 30 नवंबर तक जारी रहेगी।

खऱीफ़ सीजन-2020 के लिए धान की खऱीद बाबत उच्च अधिकारियों, सभी डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों, एसएसपीज़ और खऱीद प्रबंधों के साथ जुड़े सभी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय ऑनलाइन मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि खऱीद के दौरान कोविड-19 से बचाव रखा जाए और सामाजिक दूरी के निर्देशों की पालना यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को 72 घंटे पहले पास जारी किया जाए, जिससे वह मंडी में अपनी फ़सल ला सके। एक पास पर सिफऱ् एक ट्राली की इजाज़त होगी। सामाजिक दूरी के नियम को कायम रखने के लिए मंडी में 30&30 फुट के ब्लॉक बनाए जाएँ।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में कुल 4019 खऱीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 152 मुख्य यार्ड, 283 सब-यार्ड, 1436 खऱीद केंद्र, 524 अस्थाई यार्ड और 1624 मिलें भी शामिल हैं। उन्होंने पंजाब मंडी बोर्ड और खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग को धान की फ़सल की बिना मुश्किल, निर्विघ्न और समय पर खऱीद को यकीनी बनाने के लिए केन्द्रों की संख्या 4500 से अधिक करने की संभावनाओं की पड़ताल करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोरोना के किसी भी मामले के कारण कोई केंद्र सील करना पड़ा तो उस खऱीद केंद्र में फ़सल बेचने वालों के लिए कोई अन्य वैकल्पित खऱीद केंद्र की भी पहचान करके रख लेनी चाहिए।

खऱीद एजेंसियों को खऱीद किए गए धान की 48 घंटों में लिफ्टिंग को यकीनी बनाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर खऱीद कार्यों के इंचार्ज होंगे और मंडी बोर्ड 29 सितम्बर, 2020 से पास जारी करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि मंडियों में चैक प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे और सिर्फ एक किसान या नुमायंदे को जायज़ पास के साथ मंडियों में दाखि़ल होने की आज्ञा दी जाएगी।
यदि किसी व्यक्ति को इन चैक-प्वाइंट्स पर सूखी खाँसी/साँस लेने में दिक्कत के लक्षण और बुख़ार दिखाई देते हैं तो उसे आज्ञा न दी जाए। उन्होंने मंडी बोर्ड को हिदायत की कि बारिश पडऩे पर फ़सल खऱाब होने से बचाने के लिए 50 हज़ार तरपालों का प्रबंध किया जाए।

मुख्य सचिव ने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड इस खऱीद सीजन में 3195 गार्डीयन ऑफ गवर्नेंस (जीओजी) की सेवाएं ले रही है। यह जीओजी सामाजिक दूरी का विशेश ध्यान रखेंगे और सभी मंडियों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के साथ-साथ सुरक्षा और सैनीटेशन प्रोटोकोल की निगरानी और लागू करने को भी यकीनी बनाने में सहायता करेंगे।

बिना मुश्किल और सुचारू तरीके से खऱीद के लिए किसानों को पकी हुई और सूखी फ़सल मंडियों में लाने की अपील करते हुए मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि कम्बाईनों को सोडियम हाईपोक्लोराईट के घोल के साथ रोगाणुरहित किया जाए और किसी को दिए गए समय के बाद कम्बाईन चलाने की आज्ञा न दी जाए। उन्होंने किसानों को कोरोना मामलों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए ‘कोवा ऐप ’ डाऊनलोड करने की भी अपील की। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवाड़ी ने मुख्य सचिव को बताया कि 30 लाईनों वाला एक मंडी बोर्ड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें हरेक जि़ले के लिए एक अलग हेल्पलाईन होगी और यह नंबर खऱीद शुरू होते ही कार्यशील हो जाएंगेे।

मंडी बोर्ड और खऱीद एजेंसी के तालमेल के लिए डिप्टी कमिश्नरों के अधीन जि़ला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मार्केट कमेटी कोविड के प्रसार को रोकने के लिए 1123 हैंड-फ्री वॉटर डिस्पैंसरों और साबुनों, 30000 लीटर सैनीटाईजऱ, डेढ़ लाख मास्क और 13 लाख लीटर सोडियम हाईपोक्लोराईट का मंडियों में प्रबंध करेगी।

इसके साथ ही किसानों और मज़दूरों के लिए पीने वाला पानी और साफ़ पखाने भी उपलब्ध होंगे। आढ़तियों और खऱीद एजेंसियों को किसानों, लेबर और स्टाफ के लिए साबुन, सैनीटाईजऱ और मास्क का प्रबंध करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि मंडियों में धान की कटाई और ढुलाई के दौरान सामाजिक दूरी का नियम लागू किया जाएगा।

पराली के अवशेष जलाने वाले दोषियों के लिए न सहने योग्य व्यवहार अपनाने को यकीनी बनाने के लिए मुख्य सचिव ने सभी सम्बन्धित विभागों को हिदायत की कि पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए विस्तृत प्रबंध किए जाएँ और सुपर एसएमएस के बिना किसी कम्बाईन को चलाने की आज्ञा न दी जाए।

उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की कि वह इसको रोकने के लिए कलस्टर अफ़सरों/ग्राम स्तरीय नोडल अफ़सरों की नियुक्ति को यकीनी बनाएं। इसके अलावा जि़लों में पुलिस विभाग के एस.पी. रैंक के एक अधिकारी को नोडल अफ़सर के तौर पर नियुक्त किया जाए। उन्होंने उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने के लिए डी.सी. और एस.एस.पीज़. से तालमेल करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

जागरूकता मुहिम में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, सहकारिता, स्कूल शिक्षा और आंगनवाड़ी वर्करों की सक्रिय शमूलियत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने अवशेष जलाने से होने वाले बुरे प्रभावों संबंधी किसानों को जागरूक करने के लिए विशाल जागरूकता मुहिम शुरू करने के निर्देश भी दिए।

मीटिंग में डीजीपी दिनकर गुप्ता, प्रमुख सचिव वित्त के.ए.पी सिन्हा, प्रमुख सचिव परिवहन के. सिवा प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य आलोक शेखर, एम.डी. वेयरहाऊस विवेक प्रताप सिंह, एम.डी. मार्कफैड वरुण रुज़म, एम.डी. पनसप दिलराज सिंह, फूड एंड सिविल सप्लाईज़ डायरैक्टर अनिन्दिता मित्रा, सचिव पंजाब मंडी बोर्ड रवि भगत और समूह डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरज़, एस.एस.पीज़. और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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