` पंजाब में आज से दुकानों को सुबह 7:00 से शाम 8:00 बजे तक खोलने के ऑर्डर जारी, पढ़ें....!

पंजाब में आज से दुकानों को सुबह 7:00 से शाम 8:00 बजे तक खोलने के ऑर्डर जारी, पढ़ें....!

Orders to open shops in Punjab from 7:00 am to 8:00 pm today, punjab Govt. new order for shops and industries in coronavirus share via Whatsapp

Orders to open shops in Punjab from 7:00 am to 8:00 pm today, punjab Govt. new order for shops and industries in coronavirus

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़:
पंजाब सरकार ने आज 01.07.2020 से 30.07.2020 तक ‘अनलॉक 2’ को खोलने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किये हैं और कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के इलाकों में सभ्यक तरीके से अन्य गतिविधियां फिर खोलने का फ़ैसला किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये:-

1. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मुख्य बाज़ारों में दुकानों समेत सभी शॉपिंग माल और दुकानों को प्रात:काल 7.00 बजे से शााम 8.00 बजे तक खोलने की आज्ञा है।
2. शराब के ठेके प्रात: काल 8 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे। हालाँकि, भीड़ -भाड़ से बचाव के लिए मुख्य बाज़ारों, मार्केट कम्पलैकसों और रेहड़ी बाज़ारों और अन्य भीड़ वाले स्थानों पर स्थित दुकानों के लिए जि़ला अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
3. पंजाब स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपीज़ के अंतर्गत नाई की दुकानों, बाल काटने वाले सैलून, ब्यूटी पार्लर और सपा को प्रात:काल 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी।
4. ज़रूरी चीजें वाली दुकानों को सभी दिन रात 8 बजे तक खुला रहने दिया जायेगा।
5. रैस्टोरैंट और शराब के ठेके सभी दिन रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को दुकानें (ज़रूरी चीजें के अलावा) और शापिंग मॉल बंद रहेंगे।
6. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एसओपीज़ के अनुसार स्पोर्टस कंपलैक्स, स्टेडियम और सार्वजनिक पार्कों को बिना दर्शकों के प्रात: काल 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुलने दिया जायेगा।
7. उद्योगों और औद्योगिक अदारों, निर्माण कामों आदि की आज्ञा होगी।
8. अंतरराज्यीय और राज्य में बसों के यातायात को बिना किसी पाबंदी के आज्ञा दी जाऐगी और ट्रांसपोर्ट वाहन में बैठने के लिए सभी सीटों का प्रयोग कर सकेंगे।

9. उद्योगों और अन्य अदारों को उनके कामकाज के लिए अलग आज्ञा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी कर्मचारियों को आज्ञा दिए घंटों के दौरान बिना किसी पास के गतिविधि की इजाज़त दी जाऐगी।
10. व्यक्तियों और चीजों की अंतर-राज्ज़ीय और राज्य में यातायात के लिए कोई रोक नहीं होगी और ऐसी गतिविधि के लिए अलग आज्ञा /मंज़ूरी /पर्मिट की ज़रूरत नहीं होगी। अंतर-राज्जीय यात्रियों के लिए कोवा -एप और स्व-तैयार किये पास का प्रयोग लाजि़मी होगा।


सामाजिक दूरी बनाई रखने को ज़रूरी बताते हुये कहा कि सभी गतिविधियों के लिए कम से -कम 6 फुट दूरी (दो गज की दूरी) हमेशा रखी जाये। इस अनुसार, अगर किसी गतिविधि के कारण भीड़ होती है, तो स्टेगरिंग, रोटेशन, दफ्तरों और अदारों के समय में तबदीली आदि ज़रूरी कदम उठाए जाएँ और यह सुनिश्चित किया जाये कि सामाजिक दूरियों के सिद्धांतों के साथ समझौता न किया जाये। काम करने वाले स्थानों समेत सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनने लाजि़मी होंगे और इस पर सख्ती से निगरानी और अमल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वह आरोग्य सेतु एप इनस्टोल करें। इसी तरह लोगों को भी जि़ला अधिकारियों के द्वारा इस ऐपलीकेशन को इनस्टोल करने की सलाह दी गई थी और अपने स्वास्थ्य की स्थिति को नियमित तौर पर एप पर अपडेट करने की सलाह दी गई है।

इन दिशा—निर्देशों और लॉकडाऊन उपायों के किसी भी तरह का उल्लंघन को आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 के अधीन, भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने की सजा दी जाऐगी।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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