Punjab State Information Commission brought Vasani Navas to RTI
Vasika Nawis are in a ambit of RTI - SIC
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले का निर्णय करते हुए वसीका नवीसों को सूचना के अधिकार (आर.टी.आई) एक्ट के दायरे में ले आ गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि पटियाला जि़ले के नाभा के एडवोकेट श्याम सिंह ने आर.टी.आई. एक्ट 2005 अधीन वसीका नवीस से जानकारी माँगी थी। माँगी जानकारी देने से वसीका नवीस ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि वह आर.टी.आई. एक्ट के दायरे में नहीं आता।अपीलकर्ता द्वारा मामला पंजाब राज्य सूचना आयोग के ध्यान में लाया गया जिस पर कमीशन ने पी.आई.ओ. कम तहसीलदार नाभा को इस संबंधी आदेश जारी करते हुए 15 दिनों में जानकारी देने के लिए कहा था और इस बाबत आदेश जारी भी हो गए थे परन्तु वसीका नवीस ने यह कहते हुए जानकारी देने से इन्कार कर दिया कि वह निजी तौर पर आम लोगों के साथ काम करते हैं। राज्य सूचना आयोग श्री एस.एस. चन्नी ने इस मामले का निर्णय करते हुए रजिस्टरिंग अथॉरटी /लाईसेंसिंग अथॉरटी को आदेश दिया कि वह संबंधी वसीका नवीस से मांगी जानकारी लेकर अपीलकर्ता को दें परन्तु यह जानकारी अपीलकर्ता को देने से पहले तीसरे पक्ष को अपने एतराज़ देने का मौका दिया जाये और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि माँगी गई जानकारी आर.टी.आई. की धारा 9 की छूट वाली धारा 8(1) अधीन न आती हो। इसके साथ ही यह भी आदेश दिए कि अगर कोई वसीका नवीस जानकारी देने से इन्कार करता है तो उसके खि़लाफ़ पंजाब डाक्यूूमेंट राइटर्ज लायसैंसिंग रूल्ज 1961 की धारा 15 और 16 अधीन अनुशासनीक कार्यवाही की जाये