धान की पराली को आग लगाने के मामलों में अधिकारियों को सख्त कार्रवााई के निर्देश
इंडिया न्यूज सेंटर,जालंधरः जिलाधीश वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि जिले में धान की पराल को आग लगाने से रोक लगाने के लिए एक तरफ जिला प्रशासन ने टीमों का गठन किया वही दसूरी सैटेलाईट रिमोट सैंसिग के लिए इस पर नजर रखी जायेगी।धान की पराली को आग लगाने से रोकने संबंधी जिले में किए इंतजामों को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने यहां एक बैठक का आयोजन किया है। जिसमें उन्होने कहा कि वातावरण को प्रदुषित होने से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने सही ढंग से नजर रखने के प्रबन्ध किये है। उन्होने कहा कि सैटेलाईट के जरिए धान को आग लगाने वाले स्थान की तुरन्त निशानदेही की जाएगी जिसके बाद दोषीयों पर सखत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने माल विभाग के अधिकारियों को यह विश्वसनीय बनाने की हिदायतें दी कि धान की पराली को आग लगाये जाने का मामला सामने आने पर माल विभाग के रिर्कोड में इसका इंदराज लाल सियाही से किया जाए। इस तरह पंजाब सरकार की हिदायतों अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जिसकी जमीन पर पराली को आग लगाई जाएगी उस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी इस तरह नंबरदारों,पंचायती संस्थओं के मैंबरों और उनके खिलाफ ऐसे मामलों में बनती कार्रवाई की जाएगी । जिलाधीश ने कहा कि नैशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के निर्देशों अनुसार धान की पराली को आग लगाने के मामलों में किसानों को दो एकड से कम 2500 रूपये , 5 एकड तक 5000 हजार और 5 एकड से ज्यादा पर 15000 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिलाधीश डा भुपिंदर पाल सिंह और जसवीर सिंह, सहायक कमिश्नर डा बलजिंदर सिंह ढिल्लों, और बबनदीप सिंह वालिया, एस डी एम फिल्लौर वरिंदर पाल सिंह वाजबा, एस डी एम नकोदर श्रीमती अमृत सिंह, एस डी एम नवनीत कौर बल, एस डी एम जालन्धर परमवीर सिंह , जिला मंडी अधिकारी वरिंदर खेड,डी डी पी ओ इकबालप्रीत सिंह, जिला खाद्य और सप्लाई अधिकारी नरेंद्र सिंह, डी एस पी बलविंदर इकबाल सिंह कहालो और कई विभागों के जिले अधिकारी भी शामिल थे।