इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: दस करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। खबर ये है कि प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) के निष्क्रिय खातों में पड़े धन पर अब ब्याज मिलेगा। यह ब्याज केवल उन्हीं खातों पर मिलेगा जो 36 महीने या इससे भी पुराने हैं। दरअसल 2011 से लेकर अब तक पीएफ के निष्क्रिय खातों पर ब्याज नहीं मिलता था। अगर 36 माह में किसी पीएफ खाते में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया है तो उन्हें निष्क्रिय खातों की सूची में गिना जाता था, इसलिए यदि कोई कर्मी नौकरी छोडऩे के बाद पीएफ अकाउंट में जमा पैसे 36 महीनों तक न तो विदड्रॉ करवाता था और न ही ट्रांसफर करवाता था तो उसका खाता निष्क्रिय मान लिया जाता था और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था। 11 नवंबर को जारी हुए नोटिफिकेशन में श्रम मंत्रालय ने कहा है कि 55 साल की आयु के बाद रिटायरमेंट लेने वालों या फिर हमेशा के लिए विदेश माइग्रेट हो जाने वालों के खातों को निष्क्रिय माना जाएगा।