` प्रॉपर्टी टैक्स के एकमुश्त भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ी

प्रॉपर्टी टैक्स के एकमुश्त भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ी

TIMELIMIT TO DEPOSIT PROPERTY TAX UNDER ONE TIME SETTLEMENT SCHEME EXTENDED TILL 31ST MARCH 2018 share via Whatsapp

TIMELIMIT TO DEPOSIT PROPERTY TAX UNDER ONE TIME SETTLEMENT SCHEME EXTENDED TILL 31ST MARCH 2018

DECISION TAKEN IN VIEW OF PEOPLE'S INTEREST: NAVJOT SINGH SIDHU

OFFICIALS INSTRUCTED TO SPREAD AWARENESS REGARDING PEOPLE FRIENDLY MEASURE

लोकहित को ध्यान में रखते हुए छूट हासिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई- नवजोत सिंह सिद्धू

विभाग के अधिकारियों को लोगों में इस राहत संबंधी जागरूकता फैलाने की हिदायत

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़:
पंजाब सरकार द्वारा लोकहित में लिए जा रहे फ़ैसलों की कड़ी के अंतर्गत स्थानीय निकाय विभाग ने शहरवासियों द्वारा की जा रही मांग को मानते हुए हाऊस टैक्स /प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त भरने की आखिरी तारीख़ बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक कर दी है। यह खुलासा स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने आज यहां जारी एक प्रैस बयान में किया। स. सिद्धू ने कहा कि विभाग की तरफ से पहले जारी नोटिफिकेशन के अनुसार छूट हासिल करने के लिए हाऊस टैक्स /प्रापर्टी टैक्स एकमुश्त भरने की आखिरी तारीख़ 15 जनवरी 2018 थी। उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से आखिरी तारीख़ की समय सीमा में विस्तार करने की मांग की जा रही थी जिसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने अब आखिरी तारीख़ में विस्तार करते हुए 31 मार्च 2018 कर दी है। उन्होंने कहा कि छूट हासिल करने के लिए आखिरी तारीख़ बढ़ाई गई है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि विभाग के अधिकारियों और नगर निगमों, नगर कौंसिलों और नगर पंचायतों को हिदायत की गई है कि वे आखिरी तारीख़ में वृद्धि संबंधी आम लोगों को जागरूक करें जिससे वे समय सीमा में कि गई वृद्धि की सुविधा का लाभ उठा सकें।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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