अदालत के फैसले की प्रति रेलवे महाप्रबंधक को भी जारी
इंडिया न्यूज सेंटर, जालंधरः फाजिल्का की एडिशनल सेशन जज की अदालत ने उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन (यूआरएमयू) के महामंत्री बीसी शर्मा के यूनियन के कार्य करने पर 20 फरवरी 2017 तक रोक लगा दी है। अदालत ने उक्त फैसला 3 फरवरी को दोनों पक्षो को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने आठ फरवरी को अपने आदेश जारी करते हुए नार्दन रेलवे के महाप्रबंधक को आदेश दिए कि अगले आदेशों तक यूनियन के महामंत्री बीसी शर्मा के कार्य पर रोक लगा दी गई है। उल्लेखनीय है कि याचीकर्ता संदीप कुमार ने अपने वकील के माध्यम से नीचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था, कि नार्दन रेलवे के महामंत्री बीसी शर्मा की समयअवधी यूनियन संविधान के अनुसार तीन साल पुरी हो चुकी है, उसके बाद छह माह अतिरिक्त समयअवधि भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन वह अभी तक कार्य कर रहे है। इस लिए वह अदालत से आग्रह करते है कि नियमों को ताक पर रखकर कार्य करने वाले महामंत्री के पद हटाया जाए। महामंत्री यूनियन नियमों की अनदेखी कर रहे है, जिससे यूनियन में आराजकता का माहौल पैदा हो गया है। वह अदालत से गुहार लगाते है कि वह न्याय दिलाया जाए।