` फाल्ट न दूर हुअा तो कंज्यूमर को पावरकॉम देगा जुर्माना

फाल्ट न दूर हुअा तो कंज्यूमर को पावरकॉम देगा जुर्माना

PowerCom will pay a penalty to the Consumers if the fault is not removed share via Whatsapp

-चार घंटे में दूर करना होगा फाल्ट, जिम्मेवारी अधिकारयों की होगी
दविन्दर सिंह, जालंधर:

अब पंजाब कहीं भी पूरा दिन फाल्ट के कारण बिजली गुल नहीं रहेगी। अगर राज्य के किसी भी हिस्से में कंज्यूमर की तरफ से बिजली फाल्ट की शिकायत चार घंटे में ठीक नहीं होती है तो इसके लिए कंज्यूमर को पावरकॉम हर दो घंटे के लिए मुअावजा देगा। यह मुअावजा ब्लाक के रूप में 100 रुपए दिए जाएंगे।
पावरकॉम ने हर शिकायत के निपटारे को लेकर समयावधि निर्धारित कर रखी है। उस दौरान फाल्ट को दूर नहीं किया जाता तो जहां अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है,वहीं उचित मुआवजे का प्रावधान भी है। इसको लेकर एक शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया गया है जहां कंज्यूमर अपना मामला लेकर जा सकता है। यहां सर्वसम्मति से फैसला न होने की स्थिति में शिकायत फोरम को भेजी जाएगी। फोरम के फैसले पर किसी भी पक्ष को एतराज हो तो प्रभावित पक्ष बिजली लोकपाल के पास अपील कर सकता है। कंज्यूमर सिर्फ कमेटी और फोरम के समक्ष ही सीधा मामला रख सकता है। पावरकॉम बिजली कट शाम 6 बजे के बाद नहीं लगा सकेगा। इससे पहले बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
6 घंटे में पुन: बिजली सुचारू न कर पाने पर शिकायतकत्र्ता को 200 रुपए प्रति डिफाल्ट मिलेगा। वहीं, एक से ज्यादा या ग्रुप वाले शिकायकत्र्ताओं को 100 रुपए प्रति डिफाल्ट मुआवजा मिलेगा। इसके लिए जेई या क्षेत्र का प्रभारी जिम्मेदार होगा। साधारण बिजली गुल होने पर उसे अधिकतम 4 घंटे के अंदर दुरुस्त करना होगा। ऐसा न होने पर शहरी क्षेत्र में चार घंटे के बाद हर 2 घंटे के ब्लॉक पर 100 रुपए वहीं ग्रामीण क्षेत्र में खराबी को 8 घंटे के अंदर दूर करना होगा। ऐसा न कर पाने पर अगले चार घंटे के ब्लॉक पर 100 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके लिए संबंधित लाइनमैन जिम्मेदार होगा।
वोल्टेज फ्लक्चुएशन 4 घंटे में करनी होगी दूर, नहीं तो 200 रु. तक जुर्माना।

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Source: INDIANEWSCENTRE

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