इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: फूलन देवी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए आरोपी शेर सिंह राणा को 12 साल 11 माह बाद जमानत मिल गई। जमानत से पहले राणा की कई बार जमानत याचिकाएं खारिज की गईं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को फूलनदेवी हत्याकांड के दोषी शेर सिंह राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शेर सिंह राणा की जमानत मंजूर कर ली। गौर हो कि दिल्ली की स्थानीय अदालत ने शेर सिंह राणा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।