` बच्चों को तम्बाकू बेचने वालों के खिलाप जुवनाईल जस्टिस एक्ट अधीन मामले दर्ज करने के आदेश

बच्चों को तम्बाकू बेचने वालों के खिलाप जुवनाईल जस्टिस एक्ट अधीन मामले दर्ज करने के आदेश

Order to register cases under Juvenile Justice Act against children selling tobacco to children share via Whatsapp

आबकारी व कराधान विभाग, विदेशों से तस्करी और नकली सिग्रेट के पैकटों की बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी करने के आदेश

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढः
पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस को हिदायतें जारी करते हुये बच्चों (नाबालिग) को तम्बाकू बेचने वालों के विरुद्ध ‘जुवनाईल जस्टिस एक्ट 2015’( जे.जे.एक्ट) और ‘सिग्रेट एंड अदर तम्बाकू एक्ट 2003’( कोटपा) अधीन मामले दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं। राष्ट्रीय तम्बाकू कंट्रोल प्रोग्राम की मीटिंग का नेतृत्व करते वरुण रूजम कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि पुलिस विभाग ‘जे.जे.ऐकट’और‘कोटपा एक्ट’को सख्ती से लागू करे जिससे युवाओं को तम्बाकू से होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सके। उन्होंनेें कर और आबकारी विभाग को कहा कि विदेशों से तस्करी और नकली सिग्रेट के पैकटों की बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी बढाई जाये और दोषियों विरुद्ध कोटपा अधीन कार्यवाही भी की जाये। तम्बाकू के बुरे प्रभावों बारे जागरूकता की अहमियत संबंधी  रूजम ने कहा कि सूबे में जिला और ब्लाक स्तर पर नौजवानों और आम लोगों को तम्बाकू के बुरे प्रभावों संबंधी अवगत करवाया जाये। जिस के लिए सेहत विभाग का सोशल मीडिया विंग एक विशेष जागरूकता मुहिम की शुरुआत करेगा जिस अधीन नौजवानों और बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग को कहा कि यदि कोई दुकानदार खाने -पीने वाली चीजों के साथ सिग्रेटों की बिक्री करता है तो उनके लाईसेंस रदद किये जाए। उन्होंनें मीटिंग में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुये कहा कि बच्चों को तम्बाकू की बिक्री करने वालों कों किसी भी कीमत पर न बक्शा जाये। उन्होंनें कहा कि संबंधित विभाग संयुक्त रूप में नौजवानों और बच्चों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाए। रूजम ने कहा कि दोषियों को सजा मिलने से 18 साल से कम उम्र के बच्चों में तम्बाकू खाने और सिग्रेट पीने की कमी आयेगी।। उन्होने कि ‘ग्लोबल बालिग सर्वे रिपोट’(2009 -10), अनुसार पंजाब में हर साल 1,60,000 बच्चे 18 साल की उम्र से पहले ही तम्बाकू का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जबकि एक अनुमान अनुसार 42 प्रतिशत लोग 18 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही तम्बाकू का प्रयोग करने की शुरुआत कर देते हैं। उन्होने आगे बताया कि ‘जुवनाईल जस्टिस एक्ट’ के सैक्शन 77 अनुसार यदि कोई व्यक्ति, किसी भी कारण, किसी बच्चे को नशीला तरल या नशीली दवा या तम्बाकू युक्त पदार्थ या फिर नशीला पदार्थ बिना किसी विधीवद्ध मेडिकल प्रैक्टिशनर की स्वीकृति से देता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 1 लाख रूपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस मीटिंग में ए.आई.जी. पंजाब पुलिस नवीन सैनी, संयुक्त डायरेक्टर श्रम एम.पी. बेरी, बलदीप सिंह स्थानीय निकाय, सुरिन्दरजीत सिंह लीगल मैटरोलाजी, डा. उमंग भट्टी स्टेट अफसर कर और आबकारी, डा. अरनीत कौर अतिरिक्त डायरेक्टर सेहत, डा. राकेश गुप्ता, प्रो. मनजीत सिंह, डा. सोनू गोयल अतिरिक्त प्रोफैसर पी.जी.आई.एम.आर., सुषमा शर्मा डिप्टी डायरेक्टर स्कूल शिक्षा और सम्बन्धित विभागों के अफसरों के अलावा कई गैर -सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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