DC WARNS TRAVEL AGENTS OF STRICT ACTION IF ADVERTISEMENT WAS ISSUED SAN REGISTRATION NUMBER
MOVE AIMED AT SAVING PEOPLE FROM THE CLUTCHES OF UNAUTHORIZED TRAVEL AGENTS
गैरकानूनी ट्रैवल एजेंटों के जाल से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम
प्रकाशक को विज्ञापन की जांच करने के बाद रजिस्ट्रेशन की कापी अपने पास भी रखनी होगी
इंडिया न्यूज सेंटर,जालन्धरः जिलाधीश वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि उन ट्रैवल एजेटों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी जो विज्ञापनों में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते है। इस पर अधिक जानकारी देते हुए जिलाधीश ने कहा कि इस बात को अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक ट्रैवल एजेंट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उनके द्वारा दिए गए विज्ञापन में देना होगा । उन्होनें कहा कि ट्रैवल ऐजेंटों के द्वारा कोई भी विज्ञापन चाहे वह इलेट्रॉनिक या प्रिंट मीडीया , न्यूज चैनल , दीवारों या किसी व्हीकल पर लगाया गया हो उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना जरूरी है । शर्मा ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा और जिला प्रशासन की तरफ से उस के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी । जिलाधीश ने बताया कि प्रत्येक प्रकाशक को विज्ञापन की जांच करने के बाद रजिस्ट्रेशन की कापी अपने पास भी रखनी होगी ऐसा ना करने पर उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी ।उन्होनें ट्रैवल ऐजेंटों से भी कहा कि विज्ञापन पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना विश्वसनीय बनाये । शर्मा ने कहा कि प्रकाशक और प्रसारित करने वाले से अपील की कि वह विज्ञापन प्रकाशक/ प्रसारित करते समय रजिस्ट्रेशन की कापी अपने पास जरूर रखे ।जिलाधीश ने कहा कि यह अभियान लोगों को अनाधिकारित ट्रैवल एजेंटों के जाल से बचाने के लिए चलाया गया है । उन्होनें कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से पहले भी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट के नाम जिला प्रशासन की वैबसाईट www.jalandhar.nic.in पर अपलोड किए जा चुके है । उन्होनें कहा कि जो लोग विदेश जाने के इच्छुक है वह जिला प्रशासन की वैबसाईट पर इन अधिकारित ट्रैवल एजेंटों के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें । इसके इलावा वैबसाईट से टिकट एजेंटों और परामर्श फार्म के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सकती है ।