इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बिना शर्त माफी मांगने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। बता दें कि बुलंदशहर हाईवे पर मां-बेटी गैंगरेप मामले में विवादित बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद 15 दिसंबर तक एक नया माफीनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि अदालत ने ये भी कहा था कि बिना शर्त माफीनामा का हलफनामा किस तरह का होना चाहिए, ये भी सुनवाई हो सकती है। इससे पहले, एनएच 91 गैंगरेप मामले में यूपी सरकार के मंत्री आजम खान को अदालत ने नवंबर में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। उस वक्त अदालत ने कहा था कि आपको इस मामले में माफी दी जाए या नहीं ये हलफनामा देखकर तय किया जाएगा। अब हलफनामे के नमूने पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाते हुए कहा कि आजम ने बिना शर्त माफी नहीं मांगी है। हलफनामे में कहा गया था कि मीडिया ने उनकी बातों को तोड़मरोड़ कर पेश किया है। इस पर एजी ने एतराज जताते हुए और उनके हलफनामे की गलतियां उजागर करते हुए कहा कि अगर उनके बयान से पीडि़त को तकलीफ पहुंची है तो, बिना शर्त हलफनामे में अगर (इफ) और तब (देन) का इस्तेमाल नहीं हो सकता।