` मिस ब्रैंडिंग व भ्रामक प्रचार के लिए पतंजलि पर लगा 11 लाख का जुर्माना

मिस ब्रैंडिंग व भ्रामक प्रचार के लिए पतंजलि पर लगा 11 लाख का जुर्माना

Miss branding and Patanjali hit 11 million fine for misleading propaganda share via Whatsapp

इंडिया न्यूज सेंटर, हरिद्वार: मिस ब्रांडिंग के मामले में पतंजलि योगपीठ के पांच उत्पादों के प्रचार को गलत ठहराते हुए एडीएम एलएन मिश्रा की अदालत ने ग्यारह लाख का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेन्द्र पांडे ने बताया कि दिव्य योग मंदिर स्थित पतंजलि फूड पार्क के बिक्री केंद्र पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान बेसन, नमक, काली मिर्च, शहद, सरसों का तेल, जैम के चार-चार सेंपल भरे थे। टीम ने ये सेंपल रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेज दिए थे। इस दौरान एक-एक सेंपल पतंजलि के गुणवत्ता नियंत्रक अश्वनी सैनी को भी उपलब्ध करा दिए थे। बता दें कि जिस समय सेंपल लिए गए थे, उस दौरान पतंजलि योगपीठ ने इसे राज्य सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार दिया था। एडीएम एलएन मिश्रा की अदालत में जांच रिपोर्ट और सुनवाई के बाद आरोग्य कच्ची घानी तेल की मिस ब्रांडिंग करने पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। पतंजलि को जुर्माने की राशि एक महीने के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रोडक्ट में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश 1 दिसंबर को दिया गया था।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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