इंडिया न्यूज सेंटर,नई दिल्लीः पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को रिहा कर दिया है। जनवरी से नजरबंद हाफिज को यह राहत पंजाब प्रांत की एक न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने दी है। हाफिज की नजरबंदी अवधि को और तीन माह तक बढ़ाने की सरकार की याचिका को खारिज करते हुए बोर्ड ने उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। बोर्ड ने कहा, ' पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया गया है कि यदि हाफिज किसी अन्य केस में वांछित नहीं है तो उसे रिहा किया जाए। पिछले महीने लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज पर लगाई गई पाबंदी को तीस दिन तक बढ़ाने की इजाजत दी थी जिसकी अवधि अगले हफ्ते खत्म हो रही है। इसके पहले आतंकवाद निरोधी कानून के तहत पंजाब सरकार ने गत 31 जनवरी को हाफिज और उसके चार सहयोगियों- अब्दुल्लाह उबैद, मलिक जाफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को 90 दिन के लिए हिरासत में ले लिया था। सईद के चारों सहयोगी पिछले महीने अक्तूबर में ही रिहा हो गए थे।
गौरतलब है कि अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डालर का इनाम रखा है। जेयूडी को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा का संचालन करने वाला संगठन समझा जाता है। लश्कर-ए-ताइबा ने ही 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम दिया था।