` मुजफ्फरनगर: कवाल कांड के सभी 7 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर: कवाल कांड के सभी 7 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Muzaffarnagar: All seven convicts of the Kawal Kand hearing were sentenced to life imprisonment share via Whatsapp

Muzaffarnagar: All seven convicts of the Kawal Kand hearing were sentenced to life imprisonment



नवीन गोयल,ब्यूरोे मुजफ्फरनगरः
न्यायालय ने कवाल कांड में सभी 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर दो- दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी।
गौरतलब है कि 27 अगस्त, 2013 को तहसील जानसठ कोतवाली क्षेत्र के कवाल गांव में मलिकपुरा के गौरव और उसके ममेरे भाई सचिन की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कवाल के शाहनवाज की भी मौत हुई थी। जिसके बाद महापंचायत के दौरान दंगा भड़क गया था। पांच साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने सात आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया। जिला पुलिस प्रशासन ने फैसले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। कवाल की बहुचर्चित घटना के बाद मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे भड़क गए थे। पांच साल चली केस की सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-7 के न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने बुधवार को सभी सात आरोपियों को दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया था। गौरव के पिता रविंद्र सिंह ने जानसठ कोतवाली में घटना के दिन मुकदमा दर्ज कराया था। केस के मुल्जिमों मुजस्सिम और उसके भाई मुजम्मिल, फुरकान, मृतक शाहनवाज के सगे भाई जहांगीर व नदीम, अफजाल और उसके भाई इकबाल को कोर्ट ने  धारा 147, 148, 149, हत्या की धारा 302, धमकी देने की धारा 506 में सजा का हकदार माना था।

Muzaffarnagar: All seven convicts of the Kawal Kand hearing were sentenced to life imprisonment

OJSS Best website company in jalandhar
Source: INDIA NEWS CENTRE

Leave a comment






11

Latest post