` म्युंसिपल प्रापर्टी का दुरुपयोग करने वाले केबल आप्रेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश
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म्युंसिपल प्रापर्टी का दुरुपयोग करने वाले केबल आप्रेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश

Instructions for taking action against cable operators who misuse municipal property Wiring will be done on government property without approval - Sidhu share via Whatsapp

स्वीकृति के बिना सरकारी प्रापर्टी पर तारें डालने पर होगी कार्रवाई-सिद्धू

इंडिया न्यूज सेंटर, चंडीगढ़: स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा केबल आपरेटरों की तरफ से बीते समय में राज्य के सरकारी स्थानों की नाजायज प्रयोग और टैकस चोरी संंबंधी बीते दिनों पंजाब विधानसभा में जवाब देने के बाद आज इनके खिलाफ कार्यवाही करने बारे अपने विभाग को निर्देश जारी किये हैं। सिद्धू की तरफ से दीं हिदायतों के उपरांत स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से समूह नगर निगमों के कमिशनरों, नगर कौंसिलों और पंचायतों के कार्य साधक आधिकारियों और विभाग के क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टरों को लिखित पत्र जारी कर निर्देश जारी करके यह यकीनी बनाने को कहा है कि उनकों अपनी-अपने म्युंसिपल अधिकार क्षेत्रों में किसी भी केबल आपरेटर की तरफ से तारें डालने के लिए सरकारी प्रापर्टी का दुरुपयोग न किया जाये और यह भी हिदायत की है कि यदि कहीं भी इसका दुरूप्रयोग किया है तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करके इसको रोका जाये। इस के साथ ही यह भी आदेश जारी किये हैं कि सरकारी प्रापर्टी का प्रयोग करने लिए केबल आपरेटरों की तरफ से अगर कोई स्वीकृति ली है तो इस स्वीकृति के पत्रों संबंधी ४ दिनों अंदर (२७ जून तक) विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाये। इस के इलावा यदि कोई स्वीकृति के बिना सरकारी प्रापर्टी पर तारें डालीं हैं तो इनके विरुद्ध कार्यवाही करके इस बारे भी २७ जून तक विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाये। आज यहां जारी प्रैस बयान में स. सिद्धू ने कहा कि उनकी तरफ से पंजाब विधानसभा में बीते दिन दिए बयान दे संदर्भ में सभी स्थानीय निकाय इकाईयां को निर्देश दिए गए हैं कि यह यकीनी बनाया जाये कि म्युंसिपल प्रापर्टी का प्रयोग के लिए किसी भी केबल आपरेटर की तरफ से कानून का उल्लंघन न की जाये। उनहोंने आगे और जानकारी देते बताया कि पंजाब अंदर पिछले समय में केबल आपेरटरों की तरफ से जहां टैक्सों की चोरी की गई है वहां तारें डालने के समय पर स्थानीय निकाय के बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें वाटर स्पलाई और सीवरेज नैटवर्क को खोद कर अंडरग्राउंड तारों डालीं गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी केबल आपरेटर की तरफ से तारें डालते समय सम्बन्धित स्थानीय निकाय इकाई (नगर निगम/कौंसिल और नगर पंचायत) से आगामी स्वीकृति लेनी ज़रूरी है और इस स्वीकृति को देने के समय सम्बन्धित स्थानीय निकाय इकाई की तरफ से इस बदले बनती फीस ली जाती है। सिद्धू ने कहा कि सभी स्थानीय निकाय इकाईयों को निर्देश दिए हैं कि वह अपनी-अपने अधिकार क्षेत्र में इस बात को यकीनी बनाने की किसी भी तार को डालते समय इस की आगामी स्वीकृति ली जाये और इस बदले बनती फीस भी जमां की जायें। इस संबंधी पूरी रिपोर्ट २७ जून तक विभाग को सौंपी जाये और यदि किसी की तरफ से यह स्वीकृति नहीं ली गई तो संबंधित केबल आपरेटर खिलाफ म्युंसिपल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की रिपोर्ट भी २७ जून तक भेजी जाये। उनहोंने कहा कि संबंधित स्थानीय निकाय इकाई की यह जवाबदेही और जि़म्मेदारी बनती है कि किसी भी केबल आपेरटर की तरफ से म्युंसिपल प्रापर्टी का दुरुपयोग न किया जाये। सिद्धू ने आगे बताया कि बीते दिन विधानसभा में दिए उत्तर का हवाला दे कर उनके  की तरफ से विधान सभा में दिए उत्तर की कापी सिंचाई, ऊर्जा, कर और आबकारी और सूचना और लोक संपर्क विभाग को पत्र लिख कर कहा गया है कि वह भी अपनी-अपने अधिकार क्षेत्र में केबल आपरेटरों के खिलाफ कार्यवाही करें।

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Source: India News Centre

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