` यूपीः मुज़फ़्फ़रनगर डीएम ने जारी किए आदेश हर रविवार रहेगा कर्फ़्यू

यूपीः मुज़फ़्फ़रनगर डीएम ने जारी किए आदेश हर रविवार रहेगा कर्फ़्यू

UP: Muzaffarnagar DM issued orders curfew every Sunday share via Whatsapp

UP: Muzaffarnagar DM issued orders curfew every Sunday

आदेशों का उल्लंघन करने पर कडी कार्यवाही की चेतावनी भी दी
शुक्रवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने लिखी थी जिलाधिकारी को चिट्ठी



नवीन गोयल, मुजफ्फरनगरः
जनपद में लगातार बढ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने अब जनपद में प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन/कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए है। जिलाधिकारी ने आदेशों का उल्लंघन करने पर कडी कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020 डीएम-(ए) दिनांक 31 मई 2020 एवं तत्कम में मुख्यसचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्त्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-382,/2020 सीएक्स-3, दिनांक 31 मई 2020 के अन्तर्गत लॉक-डाउन 30 जून 2020 तक घोषित करते हुए राज्य सरकार द्वारा कतिपय गतिविधियों को शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति दी गई है, जिसके अन्तुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय गतिविधियों को अनुमति देते हुए आदेश संख्या 278/जे0ए0, दिनांक 04.06.2020 जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पॉच-5-2020 दिनांक 44 मार्च 2020 द्वारा महामारी अधिनियम-857(अधिनियम संख्या 03 वर्ष 867) की धारा-2 के अधीन जनपद मुजफ्फरनगर मे नोवल कोरोना वायरस (कोविड-9) के संक्रमण के फैलाव से बचाव एवं नियन्त्रण किए जाने के दृष्टिगत उक्त अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-44 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मै सेल्वा कुमारी जे., जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर सम्पूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर में प्रत्येक रविवार को पूर्ण बन्द/लॉक डाउन(कर्फ्यू) घोषित करती हूँ। प्रत्येक रविवार को जनपद में सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकाने, होटल, मॉल, रेस्टोरेन्ट इत्यादि बन्द रहेंगे तथा सभी प्रकार का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (कोविड-49 में लगे अधिकारी कर्मचारी एवं मेडिकल इमरजेंसी को छोडकर)। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों जैसा निर्दिष्ट हो, के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 54 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 488 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि जनपद में बढ़ती जा रही कोरोना महामारी को देखते हुए सप्ताह में 1 दिन जनता कर्फ्यू लगाया जाए, जिससे जनपद में कोरोना की भयावह स्थिति को कंट्रोल किया जा सके।

UP: Muzaffarnagar DM issued orders curfew every Sunday

OJSS Best website company in jalandhar
Source: INDIA NEWS CENTRE

Leave a comment






11

Latest post