Panchayat polls to be held under the existing act, rules and regulations: Tript Bajwa
‘ब्लाक संमितियां, जि़ला परिषद प्रथम और पंचायतें दूसरे चंरण में चुनी जाऐंगी’
चुनाव के लिए वार्डबंदी का काम मुकम्मल -पंचायत मंत्री
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने आज यहां कहा है कि सूबे में इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव मौजूदा पंचायती राज कानून और इसके नियमों के अनुसार ही होगा। उन्होंने कहा कि इस साल के मध्य में होने वाली पंचायती चुनाव की वार्डबंदी का काम आखिरी चरण पर है। बाजवा ने कहा कि पंचों -सरपंचों के लिए 10वीं स्तर तक की शैक्षिक योग्यता निश्चित करने और दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायती मतदान लडऩे के लिए अयोग्य करार देने वाले विचारों पर आम सहमति न बन सक नें के कारण यह मामला फिलहाल टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन मामलों पर पंजाब मंत्रीमंडल में विचार करने के बाद यह फ़ैसला किया गया था कि इस संबंधी विभिन्न स्तरों पर लोगों की राय प्राप्त की जाये। इस संबंधी ग्रामीण समाज से जुड़े समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के विशेषज्ञों, समाज विज्ञानियों और लोगों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के बाद यही फ़ैसला किया गया कि इन चुनाव सुधारों के लिए अभी लोगों को और जागरूक किया जाना चाहिए। पंचायत मंत्री ने बताया कि आगामी पंचायती राज चुनाव पिछले चुनावों की तरह दो चरणों में करवाई जाऐेंगे। पहले चरण में ब्लॉक संमितियां और जि़ला परिषदों का चुनाव होगा और दूसरे पड़ाव में पंचायतों के लिए पंच और सरपंच चुने जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इन दोनों चरणों में लगभग एक महीने का समय होगा। श्री बाजवा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पिछले विधान सभा सत्र में पास किये गए कानून के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के इन चुनावों में सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।