RERA gives one more chance to promoters to submit their application for registration
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: रियल अस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), पंजाब ने उन प्रमोटरों को एक और मौका देने का फ़ैसला किया है जिन्होंने अपने प्रोजेक्टों के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आवेदन पत्र अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2017 तक जमा नही करवाये हैं। ‘रेरा’ ने ऐसे सभी प्रमोटरों को इस मौके का लाभ उठाने का न्योता दिया है जिससे वे कानून अधीन किसी भी प्रकार की कार्यवाही से बच सकें। इस संबंधी जानकारी देते हुये पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि रियल अस्टेट (रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट) एक्ट, 2016 के सैक्शन 3 के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्टों के प्रमोटरों (एक्ट की धारा 4अधीन छूट के अलावा) को अपने प्रोजैक्ट रेरा के पास 3 महीनों में रजिस्टर करवाना आवश्यक था। यानि कि रेरा एक्ट लागू होने के बाद यह तारीख़ 31 जुलाई, 2017 बनती थी और उसके बाद अथॉरिटी ने इस तिथि में 3 माह का विस्तार कर दिया था जो कि 31 दिसंबर, 2017 तक बनता था। प्रवक्ता ने आगे बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत से आवेदन पत्र अभी भी प्राप्त हो रहे हैं और अलग-अलग लाईसेंसिंग अथॉरिटीज़ से मिली जानकारी के अनुसार बहुत से प्रमोटरों ने आज तक अपने प्रोजेक्टों की रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि रेरा अथारटी ने अब ऐसे प्रमोटरों को अपने प्रोजेक्टों की रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र जमा कराने का एक और अवसर देने का फ़ैसला किया है। आवेदन पत्र नियम 3(4) अधीन बनती अदायगी से 100 प्रतिशत लेट फीस के साथ जमा करवाया जा सकता है।