RERA issues directions regarding mentioning of registration number in the real estate advertisements
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः दि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अॅथारिटी (रेरा), पंजाब ने रियल एस्टेट से संबंधित सभी विज्ञापनों में अॅथारिटी की तरफ से जारी किया रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शाने के निर्देश जारी किये हैं। इस संबंधी पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सर्कुलर नंबर रेरा/ईएनएफ/01 दिनांक 21-12 -2017 के अनुसार दि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अॅथारिटी ने निर्देश दिया हुआ है कि रियल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट) एक्ट 2016 के सैक्शन 11 (2) को ध्यान में रखते हुए प्रिंट मीडिया, बैनरों और अन्य किसी भी माध्यम के द्वारा रियल एस्टेट के विज्ञापनोंं में अॅथारिटी की तरफ से जारी किये रजिस्ट्रेशन नंबर को इश्तिहार के उपरी दाहिने कोने में दर्शाया जाये। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर का आकार इश्तहारों में दर्शाय रियल एस्टेट के प्रोजैक्ट के नाम के आकार के आधे से कम न हो। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि प्रमोटरों द्वारा जारी या प्रकाशित किये गए विज्ञापन या प्रॉस्पेैक्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर के बिल्कुल नीचे अथॅारिटी की वैबसाईट www.rera.punjab.gov.in को दर्शाया जाये। इन निर्देशों के अनुसार एफ.एम. रेडियो या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और मोबाईल संदेश (मैेसेज) के द्वारा दिए गए विज्ञापनों में भी अॅथारिटी की तरफ से जारी किया रजिस्ट्रेशन नंबर और अॅथारिटी की वैबसाईट को मुख्य रूप में दर्शाया जाये।