` रेलवे ने दोगुना किया रेल हादसों के पीड़ितों का मुआवजा
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रेलवे ने दोगुना किया रेल हादसों के पीड़ितों का मुआवजा

Compensation for victims of rail accidents, the Railways has doubled share via Whatsapp

इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने करीब 19 साल बाद रेल दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे को दोगुना करने का फैसला किया है। जनवरी, 2017 से यह नया नियम लागू कर दिया जाएगा और रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को बतौर मुआवजा 4 लाख की जगह 8 लाख रुपये दिया जाएगा। रेल दुर्घटना में गंभीर घायल यात्रियों जैसे, हाथ या पैर खत्म हो गया, आंखें चली गयी हों, या इस तरह की अन्य चोट पहुंची हो तो उन्हें भी यह राशि दी जाएगी। इसके अलावा 34 अन्य प्रकार की चोट के लिए भी मुआवजा दोगुना कर 7.2 लाख रुपये तक कर दिया गया है। रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटना (मुआवजा) नियम, 1990 में गुरुवार को संशोधन किया गया है। इसके पहले नियम में वर्ष 1997 में संशोधन किया गया था। हाल में ही बांबे हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार को रेल दुर्घटनाओं के लिए दी जाने वाली हर्जाने की राशि को बढ़ाना जरूरी है। इसके बाद ही यह कदम उठाया गया है।

Compensation for victims of rail accidents, the Railways has doubled

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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