Time limit for serving food and liquor in restaurants, bars, pubs etc
होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में बिना पहचान नहीं ठहराए जाएंगे यात्री
वाहन पार्किंग वाले स्थानों पर लगाए जाएँ सी.सी.टी.वी.कैमरे -डी.सी.पी.
इंडिया न्यूज सेंटर,जालंधरः डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जगमोहन सिंह ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले रेस्टोरेंट बार,पब आदि में ग्राहकों के दाख़िल होने और उनको भोजन,शराब आदि परोसने के लिए समय सीमा के आदेश जारी किये गए हैं।
भारतीय दंडवली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश में कहा गया है कि अनेक रेस्टोरेंट,बार,क्लब,पब देर रात तक खुले रहते हैं और डी.जे. रात 10 बजे के बाद तक बजाया जाता है, जिस कारण जहाँ ध्वनि प्रदूषण होता है। जारी आदेशों में डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर की तरफ से कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा अंदर किसी भी रेस्टोरेंट,बार और पब में रात 11 बजे के बाद भोजन,शराब आदि नहीं परोसा जायेगा। इसके इलावा रात 11 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को रेस्टोरेंट, क्लब, बार, पब में जाने नहीं दिया जायेगा। इस के इलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन रेस्टोरेंट,क्लबों,पब और बार के पास शराब परोसने के लायसैंस हैं वह रात 12 बजे तक हर हाल में बंद हो जाने चाहिएं।
जो अहाते शराब के ठेकों के साथ जुड़े हैं उनको लायसैंस की शर्तों अनुसार रात 11 बजे से पहले बंद करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अलग -अलग समागमों में डी.जे.,आर्केस्टरा और गायकों के गाने की समय सीमा रात 10 बजे तक है। इस समय के बाद किसी भी तरह की आवाज़ उस इमारत की सीमा से बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। इस के इलावा वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम के लिए जारी आदेशों अनुसार यह यकीनी बनाया जाना ज़रूरी होगा कि संगीत की आवाज़ वाहन से बाहर सुनाई न दे।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर की तरफ से जारी एक आदेश अनुसार कोई भी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि के मालिक /प्रबंधक किसी भी व्यक्ति /यात्री को उसकी पहचान किये बिना नहीं ठहराएगें। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरने वाले हर व्यक्ति /यात्री का फोटो पहचान कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति /यात्री की तरफ से स्व -प्रमाणित फोटो कापी बतौर रिकार्ड रखेगा और व्यक्ति /यात्री का मोबाईल नंबर तस्दीक करेंगे और ठहरने वाले व्यक्ति / यात्री का रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरे हुए व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित जानकारी तैयार करके रोज़ाना सुबह 10 बजे सबंधित मुख्य थाना अधिकारी को भेजेंगे और ठहरने वाले व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को हर सोमवार को सबंधित मुख्य थाना अधिकारी से तस्दीक करवाएगे और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को देगें।
इस के इलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता है तो इस सम्बन्धित सूचना इंचार्ज फौरनरस रजिस्ट्रेशन आफिस, दफ़्तर पुलिस कमिश्नर, जालंधर को दी जायेगी। इस के इलावा होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय के कोरीडोर, लिफ़्ट, रिसेप्शन ,स्वागत काउन्टर और मुख्य प्रवेश दरवाज़े पर सी. सी. टी. भी कैमरे लगाए जाएँ। यदि कोई शकी व्यक्ति होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता /आता है, जो किसी पुलिस केस में अपेक्षित है या किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में से ठहरे /आए व्यक्ति /यात्री को किसी ओर राज्य /ज़िलो की पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है तो होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय का मालिक /प्रबंधक तुरंत इस की सूचना सम्बन्धित थाने /पुलिस कंट्रोल रूम को देने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
डिप्टी कमिश्रर पुलिस जालंधर ने एक ओर आदेश जारी करते पुलिस कमिश्ररेट जालंधर की सीमा में आने वाले वाहन खडे करने के स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों,अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों आदि के मालिक /प्रबंधको (कंपलैक्स के अंदर या बाहर) सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाएगे। इस बात को यकीनी बनाया जाये कि सी.सी.टी.वी.कैमरे इस तरीके से लगाए जाएँ कि जो वाहन पार्किंग के अंदर /बाहर आता -जाता है उसके वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नज़र आए और इस सम्बन्धित लगाए गए सी.सी.टी.वी.कैमरे की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी.तैयार करने उपरांत हर 15 दिन बाद सिक्योरिटी ब्रांच दफ़्तर पुलिस कमिश्ररेट जालंधर में संचित करेवाई जाये और वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खडा करना हो तो रजिस्टर में उस का इंदराज वाहन मालिक का नाम,मोबायल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर,इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए जाएँ।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खडा करना हो तो उस का इंदराज रजिस्टर में उक्त अनुसार करके वाहन मालिक की तरफ से वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लायसैंस की फोटो कापी ले कर बतौर रिकार्ड रखा जाये और इसके इलावा पार्किंग के स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन सबंधित जगहों से करवाई जाये। उपरोक्त यह सभी आदेश 02.05.2021 तक लागू रहेंगे।