` लॉकडाउन 3.0: किस जोन में क्या रहेगा प्रतिबंधित और किसकी होगी अनुमति

लॉकडाउन 3.0: किस जोन में क्या रहेगा प्रतिबंधित और किसकी होगी अनुमति

Lockdown 3.0: Which zone will be banned and relaxations in lockdown share via Whatsapp

Lockdown 3.0: Which zone will be banned and relaxations in lockdown

नेशनल न्यूज डेस्क:
लॉकडाउन के सोमवार से शुरू हो रहे तीसरे चरण में और अधिक छूट दी जाएंगी, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों यानी कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी ताकि कोविड-19 के खिलाफ अब तक हासिल की गई उपलब्धियां बेकार न हो जाएं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने तीन मई के बाद लॉकडाउन को दो सप्ताह और बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 23 मार्च से 21 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की थी। जिसे बाद में 19 दिन और बढ़ा दिया गया था। अब इसे दो सप्ताह और यानी 17 मई तक बढ़ाया गया है।
पूरे देश में लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
1. हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन पर हर जोन में प्रतिबंध रहेगा।
2. स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान को खुलने की अनुमति नहीं दी गई है।
3. होटल और रेस्टोरेंट सहित अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाओं पर भी हर जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा।
4. सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान जैसे- जिम, थिएटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार आदि बंद रहेंगे।
5. धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी।
6. सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहेंगे।
7. निषिद्ध क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और आवश्यक सेवाएं उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी।
हर जोन में मिलेंगी ये राहतें
1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टॉउनशिप में कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर सभी क्षेत्रों को संचालित होने की इजाजत होगी।
2. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों को आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी।
3. कंटेनमेंट जोन, मोहल्ले की इकलौती दुकान, बाजार या मॉल को छोड़ कर शराब की बिक्री को कुछ शर्तों के साथ सभी जोन में अनुमति रहेगी। एक समय में दुकान से पांच से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और दो लोगों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए।
4. सभी जोन में लोगों के बीच दूरी बनाए रखते हुए और अन्य एहतियातों के साथ बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिक खुलेंगे। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाजत नहीं होगी।
5. सभी मॉल परिवहन की इजाजत होगी और कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ हुई संधियों के तहत जमीनी सीमा से माल ढुलाई को नहीं रोकेगा।
रेड जोन की कुछ ऐसी होगी स्थिति
1. रेड जोन में (कंटेनमेंट जोन के बाहर), कुछ अतिरिक्त गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इनमें रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, जिले के अंदर और जिलों के बीच बसों का संचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून आदि शामिल हैं।
2. पाबंदियों के साथ रेड जोन में कुछ अन्य गतिविधियों की भी इजाजत होगी। इनमें लोगों की आवाजाही और इजाजत प्राप्त गतिविधियों के लिए वाहन की अनुमति दी जाएगी।
3. चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति, दो पहिया वाहन पर पीछे कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो।
4. रेड जोन में, ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुएं बेचने की इजाजत होगी।
5. शराब की सभी दुकानों में, ग्राहकों के बीच कम से कम छह फुट (दो गज) की दूरी रखनी होगी और एक समय पर पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
6. रेड जोन में घरेलू सहायक/सहायिका के विषय पर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को फैसला करना है कि बाहरी लोगों को इजाजत दी जाएगी या नहीं। यदि आरडब्ल्यूए इजाजत देते हैं तो घरेलू सहायक/सहायिका और नियोक्ता को स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का पालन करना होगा तथा यदि कुछ गलत हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने उसे रखा है।
7. रेड जोन में निजी कार्यालय में 33 फीसदी तक कर्मचारी हो सकते हैं, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे।
शहरी क्षेत्र : शहरी इलाकों में दवा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और इनकी आपूर्ति, आईटी हार्डवेयर, जूट उद्योग, निर्माण (बशर्ते श्रमिक कार्य स्थल पर रहते हो)।
ग्रामीण क्षेत्र : सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, शॉपिंग मॉल को छोड़ कर सभी दुकानें, सभी कृषि, पशुपालन और वृक्षारोपण गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकों समेत वित्तीय सेक्टर, कूरियर और डाक सेवाएं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी, आईटीईएस आदि की अनुमति दी गई है।
ग्रीन और ऑरेंज जोन की यह
1. देश भर में निषिद्ध गतिविधियों को छोड़ कर ग्रीन जोन में सभी गतिविधियों की इजाजत होगी।
2. ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं।
3. कुछ चयनित उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इजाजत प्राप्त उद्देश्यों के लिए भी आवाजाही की इजाजत होगी।
4. इजाजत प्राप्त गतिविधियों के लिये लोगों की अंतर-जिला गतिविधियां, चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री, दोपहिया वाहन पर पीछे भी बैठने की इजाजत होगी।
5. बसें 50 फीसदी सीटों पर यात्री के साथ ही चल सकती हैं।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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