` वाड्रा की कंपनी को हाईकोर्ट का आदेश, ईडी को रिकॉर्ड कराएं अपने बयान

वाड्रा की कंपनी को हाईकोर्ट का आदेश, ईडी को रिकॉर्ड कराएं अपने बयान

Vadra's firm order of the High Court, ED may record his statement share via Whatsapp

इंडिया न्यूज सेंटर, बीकानेर: राजस्थान हाई कोर्ट ने स्काइ लाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी के अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 से 6 जनवरी 2017 के बीच प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश दिया है। स्काइ लाइट हॉस्पिटैलिटी के मालिक प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा हैं। कोर्ट ने बीकानेर के एक जमीन सौदे से जुड़े मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में कंपनी अधिकारियों को अपने बयान प्रवर्तन निदेशालय को रिकॉर्ड कराने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस पी. के. लोढ़ा ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज करने की बजाए बेहतर यह होगा कि अधिकारी अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। कोर्ट की निगरानी में प्रवर्तन निदेशालय को अधिकारियों का बयान लेने के आदेश दिए गए हैं। कंपनी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन जारी किया गया था जिसके बाद अधिकारियों को सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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