` विजीलैंस ने आर.सी.सी बैंचों की खरीद मामले में 82 लाख रुपए का चूना लगाने वाली फर्म मित्तल ट्रेडर्ज़ का मालिक किया गिरफ्तार

विजीलैंस ने आर.सी.सी बैंचों की खरीद मामले में 82 लाख रुपए का चूना लगाने वाली फर्म मित्तल ट्रेडर्ज़ का मालिक किया गिरफ्तार

Vigilance arrests owner of Mittal Traders, who looted Rs 82 lakh in case of purchase of RCC benches share via Whatsapp

Vigilance arrests owner of Mittal Traders, who looted Rs 82 lakh in case of purchase of RCC benches


ग्राम पंचायत झयूरहेड़ी द्वारा 82 लाख रुपए की लागत से आर सी.सी. बैंचों की की गई थी खरीद



इंडिया न्यूज सेंटर,चण्डीगढ़:
विजीलैंस ब्यूरो द्वारा आज आर.सी.सी बैंचों की खरीद मामले में 82 लाख रुपए का चूना लगाने वाली फर्म मित्तल ट्रेडर के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया है। इस संबंधित जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत झयूरहेड़ी द्वारा मित्तल ट्रेडर्ज, संगरूर नामक फर्म से 82 लाख रुपए की लागत से आर सी.सी. बैंचों की खरीद की गई, परंतु इस के एवज़ में आर बैंचों की सप्लाई नहीं की गई और यह सारी रकम इस फर्म द्वारा गुरपाल सिंह सरपंच, रवीन्द्र सिंह ग्रामीण विकास अफ़सर-कम-पंचायत सचिव और जतिन्दर सिंह ढिल्लों बी कम -कार्य साधक अफ़सर खरड़ के साथ मिलीभुगत करके हड़प कर ली गई। प्रवक्ता ने बताया कि मित्तल ट्रेडर्ज की तरफ से इन बैंचों खरीद सम्बन्धित बिल ग्राम पंचायत झयूरहेड़ी के नाम पर जारी किये गए थे, जिसके मुताबिक कुल 2474 आर बैंच सप्लाई किये जाने थे। इन बैंचों की खरीद करने संबंधी मित्तल ट्रेडर्ज के अलावा दो अन्य फर्मों से कुटेशने प्राप्त करके दिखाई गई और यह तीनों फर्मों वाले आपस में नज़दीकी रिश्तेदार हैं। उक्त 82 लाख रुपए की रकम बैंक स्टेटमैंट के मुताबिक मित्तल ट्रेडर्ज फर्म के खातो में तारीख़ 03 -01 -2017 को निकासी होनी पाई गई, जबकि आर बैंचों की खरीद संबंधी कुटेशनें तारीख़ 20 -01 -2017 को हासिल की जानी दिखाई गई हैं और कैश बुक में इस फर्म को रकम जारी करने की तारीख़ 20 -01 -2017 दिखाई गई है। प्रवक्ता ने बताया कि विजीलैंस की पड़ताल से यह भी बात सामने आई है कि मित्तल ट्रेडर्ज़ संगरूर कटोरे आर बैंच तैयार करने बारे कोई अपना यूनिट /फैक्ट्री नहीं है परन्तु फर्म के साथ मिलीभुगत होने के कारण यह आर बैंच संगरूर से खरीदने का फ़ैसला किया गया और कुटेशनें भी संगरूर से हासिल की गई। जबकि इन बैंचों की खरीद टैंडर प्रक्रिया के द्वारा करने की बजाय कुटेशनों के आधार पर की गई है। इन बैंचों की खरीद करने से पहले बैंचों की गुणवता संबंधित कोई स्पैसीफिकेशन निर्धारित नहीं की गई और न ही हासिल की गई कुटैशनों में ऐसी कोई सपैसीफिकेशन दर्ज है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के नियमों के मुताबिक ऐसी अदायगी करने से पहले प्रशासनिक स्वीकृति लेनी ज़रूरी थी। यदि ऐसे बैंच पंचायत समिति खरड़ की तरफ से गाँवों के लिए खरीद किये जाने थे तो उसकी तरफ से ऐसी खरीद से पहले ब्लाक के सभी गांवों की पंचायतों से बैंचों की ज़रूरत संबंधी ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव पास करवा कर डिमांड हासिल करनी बनती थी और उसके उपरांत टैंडर लगा कर खरीद करनी बनती थी और खरीद करने के बाद बैंचों की संख्या संबंधी इंदराज स्टाक रजिस्टर में करना बनता था और स्टाक रजिस्टर में ही अलग /अलग पंचायतों को बैंच जारी करने बनते थी। ग्राम पंचायतों को बैंच प्राप्त होने उपरांत पंचायतों के स्टाक रजिस्टर में भी इसका इंदराज करना बनता था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि विजीलैंस द्वारा जतिन्दर सिंह ढिल्लों बी.डी.पी.ओ खरड़ अब मुअत्तल और गुरपाल सिंह सरपंच गाँव झयूरहेड़ी, रवीन्द्र सिंह ग्रामीण विकास अफ़सर कम पंचायत सचिव झयूरहेड़ी द्वारा अपने पदों का नाजायज फ़ायदा उठाकर और अपनी कानूनी शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाकर मित्तल ट्रेडर्ज़ फर्म के मालिकों के साथ मिलीभगत करके रिश्वत हासिल करके अपने आपको निजी फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार को 82 लाख रुपए का वित्तीय नुक्सान पंहुचाया है। इस संबंधी मित्तल ट्रेडजऱ् फर्म के मालिकों सुरिन्दरपाल मित्तल, विनीत मित्तल और जीतपाल मित्तल खि़लाफ़ भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून की धारा अधीन थाना विजीलैस ब्यूरो मोहाली में केस दर्ज किया गया है और इन दोषियों की तलाश में अलग अलग स्थानों पर छापामारी की गई और इस छापामारी के दौरान आज मित्तल ट्रेडर्ज, फर्म संगरूर के मालिक सुरिन्दरपाल मित्तल और उस के लडक़े विनीत मित्तल को संगरूर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। जिनसे गहराई के साथ पूछ ताछ की जा रही है।  पूछताछ के दौरान और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यह बताने योग्य है कि इस केस में बी.डी.पी.ओ जतिन्दर सिंह ढिल्लों, पंचायत सचिव रवीन्द्र सिंह और उस समय के डी.डी.पी.ओ गुरविन्दर सिंह सराओ पहले ही गिरफ़्तार किये जा चुके हैं।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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