इंडिया न्यूज सेंटर, चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने देशद्रोह मामले में कैद रामपाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट और ट्रायल के दौरान समर्थकों के रवैए को आधार बनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि वे चाहते थे कि रामपाल अपनी मां की अंतिम किरया में शामिल हो लेकिन जिस प्रकार से रिपोर्ट मिली है, उसके बाद ऐसा संभव नहीं है कि उसे कोई राहत दी जाए। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के डीजीपी व सोनीपत के एसपी हाईकोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने दोनों से पूछा कि आखिर क्यों रामपाल को पुलिस की सुरक्षा में उसकी मां के पाठ में शामिल होने देने की इजाजत देने में उन्हें एतराज है। इस पर दोनों की ओर से बताया गया कि उनके पास इंटेलिजेंस से कुछ इनपुट आए हंै। इनपुट को वे कोर्ट में नहीं दिखा सकते हैं। चैंबर में ही यह इनपुट बेंच को दिखाए जा सकते हंै। इस पर बेंच के दोनों जज डीजीपी के साथ चैंबर में चले गए। इसके बाद करीब साढ़े चार बजे बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रामपाल को राहत नहीं दी जा सकती है। उसकी याचिका को खारिज किया जाता है।