` संविधान में उपमुख्यमंत्री पद नहीं तो दो उपमुख्यमंत्रियों को वेतन कैसे

संविधान में उपमुख्यमंत्री पद नहीं तो दो उपमुख्यमंत्रियों को वेतन कैसे

How does the Deputy Chief Minister get the salary of the Deputy Chief Minister in the constitution? share via Whatsapp


इंडिया न्यूज सेंटर, लखनऊ:
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी (सपा) के शतरूद्र प्रकाश ने उपमुख्यमंत्रियों के किसी सदन के सदस्य न होने के बाद भी वेतन, भत्ते और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पर औचित्य का सवाल खड़ा किया।
प्रकाश ने कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद ही नहीं है तो प्रदेश में दो उपमुख्यमंत्रियों को किस नियम के तहत मनोनीत किया गया है और किस कानून के तहत वेतन दिया जा रहा है। विधान परिषद में नेता सदन और उपमुख्यमंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि वह वेतन आदि नियमानुसार ही ले रहे हैं। नेता सदन का जबाब आने के बाद औचित्य का प्रश्न सभापति रमेश यादव ने अस्वीकार कर दिया।

How does the Deputy Chief Minister get the salary of the Deputy Chief Minister in the constitution?

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Source: INDIANEWSCENTRE

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