Government issued guidelines for unlock-2, night curfew will continue, school-colleges will not open
न्यूज डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'अनलॉक-2' के लिए सोमवार की रात दिशा-निर्देश जारी किए। सरकार ने कहा कि पूरे देश में 31 जुलाई तक 'अनलॉक-2' लागू रहेगा। इस दौरान रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।
अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है, अनलॉक-2 एक जुलाई से प्रभावी होगा। जरूरी सेवाओं जैसे राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, विमान से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने को लेकर नाईट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन को जिला प्रशासन तय करेगा और यहां स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
इस दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा....
1. स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
2. मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे।
3. केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए निर्देश अलग से जारी किया जाएगा।
4. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी, गृह मंत्रालय जिन्हे इजाजत देगा वो यात्रा कर सकते हैं।
5. पहले से शुरू घरेलू उड़ानें और रेल सेवाएं जारी रहेंगी।
6. धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स अनलॉक-1 की तरह ही खुले रहेंगे।
7. सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जमावड़े पर रोक।
8. सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।