Government approved short term health insurance policy, now corona can be insured for 3 to 11 months
न्यूज़ डेस्क,नई दिल्ली: देश में कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करने की इजाजत दे दी है इस पॉलिसी के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कवरेज दी जाएगी। IRDAI के अनुसार छोटी अवधि की बीमा पॉलिसी जो कोविड-19 के लिए कवरेज देती हैं, वह समय की जरूरत हैं। छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा की अवधि 3-11 महीने की होगी।
कोरोना काल में बीमा कंपनियों को इजाजत
बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की अनुमति वर्तमान दौर में बड़ी सौगात है। IRDAI ने 23 जून को कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लांच करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। IRDAI के सर्कुलर के मुताबिक कंपनियों के लिए जारी दिशा निर्देश 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे। जरूरत के मुताबिक, उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कोविड-19 को कवर करने वाली विशेष शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को IRDAI ने वक्त की जरूरत बताया है।
कोविड-19 को कवर करेगी ये पॉलिसी
IRDAI के मुताबिक बीमा करनेवाली कंपनियों को कोविड-19 के लिए विशेष शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करने की इजाजत दी जाती है। शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी को कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 11 महीनों की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। 3 महीने से कम की पॉलिसी टर्म को IRDAI ने इजाजत नहीं दी है। बीमा कंपनियां शॉर्ट टर्म पॉलिसी को व्यक्तिगत या ग्रुप पॉलिसी के तौर पर पेश कर सकती हैं। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां सिर्फ कोविड-19 से संबंधित ही शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस कर सकेंगी। लाइफटर्म, नवीनीकरण, प्रवास और पोर्टेबेलिटी की सुविधा शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी में नहीं जोड़ा जा सकता।