इंडिया न्यूज सेंटर,नई दिल्लीः सर्वोच्य न्यायालय ने शुक्रवार (3 नवंबर) को कहा कि तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई पत्राचार के माध्यम से नहीं की जा सकती। यह बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन संस्थानों को फटकार भी लगाई जो इंजीनियरिंग जैसे कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग से करवा रहे हैं। सर्वोच्य न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया वहीं ओडिशा हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। दो साल पहले पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने पत्राचार से की गई कंप्यूटर साइंस की एक डिग्री को रेगुलर पढ़ाई करके हासिल की गई डिग्री के बराबर मानने से इंकार कर दिया था। वहीं ओडिशा हाईकोर्ट ने पत्राचार से तकनीकी पढ़ाई लेने को सही बताया था।