इंडिया न्यूज सेंटर,नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि फेसबुक और व्हाट्सऐप उपभोक्ताओं का डाटा किसी तीसरी पार्टी को ट्रांसफर न करे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर फेसबुक और व्हाट्सऐप को विस्तृत हलफनामा दर्ज करने के लिए कहा है। इस पर सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ यूजर का सिर्फ फोन नंबर, मोबाइल डिवाइज का टाइप और रजिस्ट्रेशन और लास्ट सीन ही शेयर करेगा। मामले की अगली सुनवाई आगामी 28 नवंबर को तय की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में व्हाटसऐप प्राइवेसी मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपने का आदेश दिया था। मालूम हो कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया शेठी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी जिसमें फेसबुक और व्हाट्सऐप को अपनी पॉलिसी में बदलाव करने को कहा गया था। याचिका में कहा गया था कि नई पॉलिसी लागू करना पूरी तरह से यूजर्स की प्राइवेसी का हनन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपने का आदेश दिया। दरअसल सितंबर 2016 में व्हाटसऐप की नई पॉलिसी आई थी जिसके तहत वाट्सऐप यूजर्स का डाटा का इस्तेमाल फेसबुक अपने व्यवसायिक फायदे के लिए कर सकता है।