इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने साढ़े पांच सौ टन मैगी नष्ट करने के संंबंध में दायर नेस्ले इंडिया की याचिका को सोमवार को स्वीकार कर लिया। नेस्ले इंडिया मैगी के इस स्टॉक को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मैगी में कुछ खतरनाक रसायनों की अधिक मात्रा पाए जाने के मामले में चल रही जांच के सुबूत के तौर पर इस स्टॉक को नष्ट करने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि खाद्य विभाग की इस आपत्ति को उच्चतम न्यायालय ने ठुकरा दिया। दरअसल इस मामले में कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पैरवी की और कहा कि देश में 39 स्थानों पर रखे ये स्टॉक स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक हो सकते हैं। इनकी उपयोग की तारीख भी बीत चुकी है।